छत्तीसगढ़

विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी: आदिवासियों को 32 फीसदी तो OBC को 27% आरक्षण, भूपेश केबिनेट ने विधेयकों को मंजूरी

Chhattisgarh Reservation Quota
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Chhattisgarh Reservation Quota

Chhattisgarh Reservation Quota: भूपेश केबिनेट ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी और OBC आरक्षण कोटा से जुड़े बिलों को मजूरी दी है. अब इन्हे विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा.

Chhattisgarh Reservation Quota: रायपुर. सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में केबिनेट ने छत्तीसगढ़ में आदिवासी और OBC आरक्षण कोटा से जुड़े बिलों को मजूरी दी है. अब इन्हे विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा. आदिवासियों के लिए 32% एवं OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण के बिलों को मजूरी दी गई है. विधानसभा से पास होने के बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण कोटा का लाभ मिलने लगेगा.

विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में जुटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 (CG Assembly Elections 2023) की तैयारियां शुरू कर दी है. आदिवासियों और OBC वर्ग के आरक्षण को बढ़ाने वाले बिलों को गुरुवार की केबिनेट मीटिंग में मजूरी देकर भूपेश सरकार ने बड़ा दांव खेला है. इन संसोधन विधेयकों को विधानसभा में पेश किया जाएगा. वहां से पास होने के बाद प्रदेश में आदिवासियों को 32 फीसदी और ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा. यह शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरी में लागू होगा.

वहीं, भूपेश सरकार ने कहा है कि अगर ये संशोधन विधेयक पारित हो जाते हैं तो राज्य में पूर्ण आरक्षण बढ़कर 76 प्रतिशत हो जाएगा. इन विधेयकों को पास करने के लिए राज्य में विधानसभा का विशेष सत्र एक और दो दिसंबर को आहूत किया गया है.

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार की तरफ से 2019 में की गई घोषणा के अनुरूप, विधेयकों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 32 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा.

EWS कोटा 4 प्रतिशत

वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए तय आरक्षण का अधिकारियों ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ स्थानीय मीडिया संस्थानों का कहना है कि EWS कोटा 4 प्रतिशत रखा गया है. राज्य के संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) संशोधन कानून और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से जुड़े संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है.

इसके साथ ही मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई. उन्होंने अब 32% आदिवासी को, अनुसूचित जाति को 13 परसेंट और पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और सामान्य वर्ग को चार प्रतिशत आज चर्चा के बाद कैबिनेट में पास हुआ है. अब यह विधानसभा में रखा जाएगा. सभी के आरक्षण को कोर्ट ने निरस्त कर दिया था, आज दो महीने के बाद कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र में हमारे समाज के लोग भी गए और अधिकारी भी गए पूरे मंथन के बाद अब कैबिनेट में पास हुआ है.

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