PF से कब और कैसे निकाल सकते हैं पैसे? जानें क्या है नियम
EPFO Rules And Regulations, PF Se Kaise Paise Nikalen: कर्मचारी भविष्य निधि ने जमा रकम दो तरह की योजनाओं में जमा होती है जिसमे पहला प्रोविडेंट फंड ईपीएफ तथा दूसरा पेंशन फंड ईपीएस। लेकिन वही फंड में जमा पैसा कर्मचारी और कार्य करने वाली संस्था के द्वारा जमा की जाती है। इसे कर्मचारी आवश्यकता के हिसाब से विशेष समय में निकाल सकते हैं। कोरोना महामारी के समय भी भविष्य निधि के सदस्यों को अपना पैसा निकालने की अनुमति दी गई थी।
कब निकाल सकते हैं पैसा
जानकारी के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियम के अनुसार बच्चे की शादी, उच्च शिक्षा या घर खरीदने के लिए पैसे की आंशिक निकासी की जा सकती है। बताया गया है कि नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद 75 प्रतिशत पैसा निकाला जा सकता है तो वही 2 महीने बाद शेष 25 प्रतिशत पैसे की निकासी की जा सकती है।
कैसे जमा होता है ईपीएफओ राशि
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारी के मूल वेतन का 12 प्रतिशत उसके वेतन से काटा जाता है तो वही इतना ही कंपनी द्वारा कर्मचारी के द्वारा दी गई राशि दो जगह जमा होती है। जिसमें इपीएफ और ईपीएफओ जमा की जाती है।
बताया गया है कि छे महीने की नौकरी के बाद यानी 180 दिन काम करने के बाद सिर्फ बीएफ की रकम निकाली जा सकती है। ईपीएफओ पेंशन में जमा राशि नहीं निकाल सकते।
वही बताया गया है कि अगर 9 साल 6 महीने से ज्यादा की नौकरी हो गई है तो आपईपीएफओ में जमा राशि भी निकाल सकते हैं। क्योंकि 9 साल 6 महीने को 10 वर्ष के बराबर गिना जाता है। 10 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद सारी पेंशन का हकदार हो जाता है।