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किसी की मृत्यु के बाद PAN और Aadhaar कार्ड का क्या करना चाहिए? पढ़ ले नहीं तो फंस सकते है मुश्किल में..

किसी की मृत्यु के बाद PAN और Aadhaar कार्ड का क्या करना चाहिए? पढ़ ले नहीं तो फंस सकते है मुश्किल में..
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पैन कार्ड,आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज आज की जिंदगी में सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है.

पैन कार्ड,आधार कार्ड (Aadhaar Card) , वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज आज की जिंदगी में सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. इन दस्तावेज के बिना वित्तीय लेनदेन सहित कई जरूरी काम अटक जाते हैं. बैंक में खाता खोलना हो या कोई बड़ा सा कारोबार करना हो. इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हमेशा होती है. लेकिन आपको पता होना चाहिए की किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इन दस्तावेजों का करना चाहिए. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

पैन कार्ड का क्या करे

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं तो आपको परमानेंट अकाउंट नंबर रखना बहुत जरूरी है. ये आपके डीमैट खाते, बैंक खाते और आधार कार्ड से भी लिंक होता है. ऐसे में मृतक व्यक्ति का पैन कार्ड डिएक्टिवेट कराना जरूरी है. अगर ऐसा नहीं किया तो किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ने से मृतक के परिवार पर परेशानी आ सकती है.

आधार कार्ड

किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं हो, इसका ध्यान मृतक के परिवार को रखना होता है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के पास मृतक के आधार कार्ड को कैंसिल करने की कोई प्रोसेस नहीं होती है. ऐसे में किसी की मौत की जानकारी को आधार डेटाबेस में अपडेट नहीं कराया जा सकता. यदि मृतक कोई सरकारी योजना का लाभ ले रहा था और वह आधार से लिंक है तो परिवार को इसकी जानकारी उससे जुड़े विभाग को देनी होती है.

वोटर आईडी कार्ड

देश में वोटर आईडी कार्ड का होना बहुत जरूरी है. इस कार्ड के बदौलत ही कोई भी व्यक्ति वोट डालता है. किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसे रद्द करवाया जा सकता है. अगर रद्द नहीं किया और किसी गलत हाथों में पड़ गया तो चुनाव में फर्जी वोट डलने का डर हो सकता है. इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा, जिसके बाद ये कार्ड रद्द हो जाएगा. इसके लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी.

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