Wedding Insurance: कोरोना में कैंसल हुई शादी तो मिल रहे 10 लाख रुपये, ऐसे करे अप्लाई?
दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस (Coronavirus) ने हर जगह तबाही मचा दी. दुनिया में हर तीसरे शख्श ने अपने परिवार के कोई न कोई सदस्य को खोया है. बिजनेस, नौकरी और शादी से लेकर कई चीज़े तक लोगो ने गवां दी. आज फिर दुनिया में तीसरी लहर यानि ओमीक्रान ने दहशत फैला दी है. केंद्र और राज्य सरकार दोनों इस वेरियंट से जनता को बचाने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है.
बता दे की दोनों लहर जाने के बाद धीरे-धीरे लोग ने अपना काम शुरू कर दिया था. लेकिन एक बार फिर तीसरी लहर ने लोगो को चौका दिया है. बता दे की कई लोगो के यहाँ शादी का कार्यक्रम था लेकिन ओमीक्रॉन की वजह से शादी और अन्य फंक्शन के लिए सरकार ने रोक लगा दी है.
ऐसे मिलेगा 10 लाख रूपए
बता दे की कोरोना के तीसरे वैरियंट के बढ़ने की वजह से दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. सरकार के नए नियम के अनुसार अब शादी या अन्य फैशन में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं. ऐसे में जिन लोगों ने जनवरी, फरवरी में शादियों की बुकिंग कर रखी है, उन लोगों की टेंशन बढ़ गई है. ऐसे में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. दिल्ली सरकार आपको कोरोना के दौरान शादी कैंसिल कराए जाने पर 10 लाख का फायदा दे रही है.
ऐसे मिलेगा लाभ
अगर आपने अपनी शादी का इंश्योरेंस कराया है तो आपको नुकसान नहीं होगा. दरअसल, इसमें इंश्योरेंस कंपनियां शादी के लिए पहले से पैकेज तैयार करके रखती हैं. वहीं, कुछ कंपनियां जरूरत के हिसाब से भी पैकेज ऑफर करती हैं.
इन पर मिलेगा इंश्योरेंस
- केटरर को डीए गए एडवांस पर
- बुक किए हुए किसी हॉल या रिसॉर्ट के एडवांस पैसे
- ट्रैवल एजेंसियों को दिया गया एडवांस पैसा
- शादी के कार्ड छपने पर डीए गए पैसे
- सजावट और म्यूजिक के लिए डीए गए पैसे
- शादी के वेन्यू सेट से लेकर अन्य सजावट पर डीए गए पैसे
ऐसे तय होगी रकम
गौरतलब है कि वेडिंग इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड इस बात पर तय होता है कि आपने कितने का बीमा कराया है. सबसे खास बात कि अगर आपने शादी की तारीख बदली है तो भी आप दावा क्लेम कर सकते हैं. इसमें आपके इंश्योर्ड राशी से सिर्फ 0.7 फीसदी से लेकर 2 फीसदी तक ही प्रीमियम लगता है. यानी अगर आपने 10 लाख रुपये का वेडिंग इंश्योरेंस कराया है तो आपको 7,500 से 15,000 रुपये तक का प्रीमियम देना होगा.
ऐसे में नहीं मिलेगा क्लेम
- आकंतकवादी हमला
- किसी भी तरह का हड़ताल
- शादी का अचानक से कैंसल हो जाना या टूट जाना
- दूल्हे या दुल्हन का किडनैप हो जाना
- शादी में दूल्हा या दुल्हन के खुद की गलती से फ्लाइट या ट्रेन का मिस हो जाने पर
- शादी के कपड़े या किसी पर्सनल चीजों का नुकसान होना
- वेन्यू का अचानक से बदल देना या कैंसल होना
- इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल खराबी की वजह से
- शादी के वेन्यू की गलत देखरेख से हुआ नुकसान
- जानबूझकर किसी तरह का नुकसान पहुंचाना या आत्महत्या करना
ये है प्रोसेस
इंश्योरेंस लेने से पहले आपको शादी के खर्च की सारी जानकारी इंश्योरेंस एजेंसी को देनी होती है.
- जैसे ही आपको नुकसान हो, अपनी इंश्योरेंस कंपनी को तुरंत इसकी जानकारी दें.
- इसके बाद अगर आपकी कोई चीज चोरी हुई है तो इसकी जानकारी पुलिस को दें और एफआईआर की कॉपी इंश्योरेंस कंपनी को सौंपे.
- क्लेम करने के लिए फॉर्म भरें सभी कागजात कंपनी में एक साथ जमा करें.
- आपकी इंश्योरेंस कंपनी इसकी जांच पड़ताल के लिए रिप्रजेंटेटिव भेजकर पूरी जानकारी लेगी तभी क्लेम किए हुए पैसे वापस मिलेंगे.
- अगर आपका किया हुआ क्लेम सही साबित होता है तो नुकसान की पूरी भरपाई बीमा कंपनी करेगी.
- गलत होने पर क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा.
- इंश्योरेंस कपंनी रकम सीधे शादी के वेन्यू या वेंडर को दे सकती है.
- अगर किसी भी तरह से पॉलिसी होल्डर क्लेम की हुई राशी से खुश नहीं होता है तो वो सीधे कोर्ट जाकर अपने मामले को रख सकता है.
- किसी भी सूरत में वेडिंग इंश्योरेंस क्लेम दुर्घटना होने के 30 दिनों के अंदर सेटल होती है.