Twitter पर 50 लाख रुपए का जुर्माना! केंद्र के आदेश पर ट्वीट्स ब्लॉक नहीं किए थे
Why Twitter fined Rs 50 lakh: शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर की याचिका ख़ारिज करते हुए फटकार लगाई। Twitter ने केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई थी. केंद्र सरकार ने ट्विटर को कुछ ट्वीट्स और URL ब्लॉक करने के आदेश दिए थे, जिसपर ट्विटर ने कोर्ट में केंद्र के आदेश को ही चुनौती दे दी थी.
सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित ने कहा- ट्विटर को सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए था। कोर्ट ने ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्मना
ट्विटर पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 50 लाख रुपए का जुर्मना इसी लिए ठोंका क्योंकी ट्विटर ने केंद्र सरकार के आदेश का पालन करने की जगह उल्टा सरकार के आदेश के खिलाफ ही याचिका लगा दी. ट्विटर ने भारत सरकार के ना सिर्फ आदेश बल्कि कानून का उल्लंघन किया।
केंद्र की तरफ से आए वकील ने कोर्ट में कहा- ट्विटर अपने यूजर्स की तरफ से नहीं बोल सकता है। इस मामले में उसका कोर्ट में अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। ट्वीट ब्लॉक करने का आदेश बिना विवेक के या एकतरफा तरीके से नहीं लिया गया था। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ट्विटर को ब्लॉक करने के आदेश दिए गए थे, जिससे लिंचिंग और मॉब वॉयलेंस की घटनाओं को रोका जा सके।
जाहिर है ट्विटर एक विदेशी कंपनी है जो समानता और बोलने की आजादी के अधिकारों के आधार पर अपील दायर नहीं कर सकती है।
भरना होगा 50 लाख जुर्मना
ट्विटर को यह जुर्माना 45 दिनों के अंदर भरना होगा। अगर इतने दिनों में भुगतान नहीं होता है तो हर अतिरिक्त दिन के हिसाब से 5000 रुपए और जुड़ते जाएंगे। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि- आप एक मल्टी बिलेनियर कंपनी हो, कोई किसान या फिर आम आदमी नहीं, जिसे कानून नहीं पता हैं।