इंडिविजुअल निवेशकों के लिए सेबी ने यूपीआई भुगतान सीमा में किया संशोधन
SEBI Ne Kiya UPI Payment Me Sansodhan: आईपीओ में निवेश करने वालों को कैपिटल मार्केट रेग्युलेटर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने एक खास तोहफा दिया है। सेबी ने इंडिविजुअल निवेशकों के लिए यूपीआई भुगतान सीमा को संशोधित किया है। मंगलवार को जारी सर्कुलर में पूंजी बाजार नियामक ने मौजूदा सीमा उपस्थित सीमा को ₹200000 से बढ़ाकर ₹500000 तक कर दिया है। अब ₹500000 तक के भुगतान के लिए इंडिविजुअल निवेशक पब्लिक इश्यू में यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। पब्लिक इश्यू में आवेदन करने वाले सभी इंडिविजुअल निवेशक जहां आवेदन राशि 500000 तक है, वे यूपीआई का उपयोग करेंगे। अपनी यूपीआई आईडी बिड-कम एप्लीकेशन फॉर्म में भी दे सकेंगे।
लेन-देन सीमा में किया गया बदलाव:
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ट्रांजैक्शन नियम बदलने के 4 महीने बाद सेबी का यह फैसला आया है। एनपीसीआई ने आईपीओ में यूपीआई आधारित एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के लिए यूपीआई में प्रति लेनदेन सीमा को ₹200000 से बढ़ाकर ₹500000 कर दिया था।
आईपीओ के लिए बोली लगाने के लिए यूपीआई के उपयोग की सेबी ने नवंबर 2018 में अनुमति दी थी, जो 1 जुलाई 2019 से प्रभावी है।
1 जुलाई 2022 तक बढ़ाई म्यूचूअल फंड खातों की पुलिंग बंद करने की डेडलाइन:
म्यूचुअल फंड कंपनियों के अनुरोध के बाद मार्केट रेग्युलेटर ने खातों की पुलिंग बंद करने की समय सीमा 1 जुलाई तक बढा दिया गया है। म्यूचुअल फंड उद्योग को 1 अप्रैल से यह नियम लागू करना था, लेकिन म्यूचुअल फंड उद्योग के साथ चर्चा और सहमति बनने के बाद सेबी ने म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए खातों की पुलिंग को बंद करने की समय सीमा 1 जुलाई 2022 तक बढ़ा दी है।
इंस्टैंट पेमेंट प्रणाली:
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इंस्टैंट पेमेंट की प्रणाली यूपीआई का विकास किया है। इसकी मदद से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खाते में रकम का ट्रांसफर आसानी से तुरंत ही कर सकता है। दिसंबर 2021 में एनपीसीआई में यूपीआई में प्रति लेनदेन की सीमा ₹200000 से बढ़ाकर ₹500000 कर दी थी। जो कि यूपीआई आधारित एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए थी।
Ankit Pandey | रीवा रियासत
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