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Mukhyamantri Seekho Kamo Yojana: मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के इस तारीख से प्रारंभ होंगे रजिस्ट्रेशन, युवाओं को यह मिलेगा लाभ, जानें पूरी डिटेल्स

Sanjay Patel
2 Jun 2023 4:47 PM IST
Mukhyamantri Seekho Kamo Yojana: मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के इस तारीख से प्रारंभ होंगे रजिस्ट्रेशन, युवाओं को यह मिलेगा लाभ, जानें पूरी डिटेल्स
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Mukhyamantri Seekho Kamo Yojana: मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बेरोजगारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह युवाओं के लिए काफी फायदेमंद योजना साबित होगी।

Mukhyamantri Seekho Kamo Yojana: मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बेरोजगारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह युवाओं के लिए काफी फायदेमंद योजना साबित होगी। इस योजना के माध्यम से जहां युवाओं को कौशल सीखने का अवसर मिल सकेगा तो वहीं उनके आय का जरिया भी बनेगी। जिससे हुनरमंद होने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकेगा।

Mukhyamantri Seekho Kamo Yojana Registration Date:

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना Mukhyamantri Seekho Kamo Yojana के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 7 जून से प्रारंभ होने जा रही है जो संस्थाओं के लिए होगा। वहीं युवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 जून से प्रारंभ होगी। युवाओं का प्लेसमेंट 15 जुलाई से होगा। इसके अलावा राज्य शासन और प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का अनुबंध 31 जुलाई तक होगा। अगस्त माह से इस योजना के तहत युवाओं को प्रशिक्षण मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जिससे वह हुनरमंद बन सकेंगे।

Mukhyamantri Seekho Kamo Yojana Salary:

मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना Chief Minister Learn Earn Scheme के तहत युवाओं को कौशल सीखने का अवसर प्रदान करने के साथ उन्हें स्टायपेंड भी प्रदान की जाएगी। मध्यप्रदेश के ऐसे युवा जो 18 से 29 वर्ष के हैं जिन्होंने 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं उत्तीर्ण कर ली है उनको 8 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। जबकि आईटीआई पास लोगों को 8500 रुपए प्रदान किया जाएगा। वहीं डिप्लोमा वालों को यह राशि 9 हजार रुपए प्रदान की जाएगी। उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को 10 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के तहत 75 प्रतिशत राशि प्रशिक्षणार्थियों को डीबीटी से भुगतान हो सकेगी। जबकि 25 प्रतिशत राशि शिष्यवृत्ति संबंधित प्रतिष्ठान में जमा होगी।

Mukhyamantri Seekho Kamo Yojana Benefits:

इस योजना के तहत जिन प्रतिष्ठानों में कम से कम 20 लोग नियमित रूप से कार्यरत हों उनके कुल कार्यबल की गणना ईपीएफ जमा करने के आधार पर की जाएगी। युवाओं को स्टाईपेंड एक वर्ष तक प्रदान किया जाएगा। योजना में चिन्हित प्रतिष्ठानों को पेन एवं जीएसटी पंजीयन अनिवार्य होगा। प्रतिष्ठान अपने कुल कार्यबल के 15 प्रतिशत की संख्या तक प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं। योजना के तहत युवाओं को 1 अगस्त से प्रशिक्षण दिया जाना प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन और ट्रेनिंग देने वाली संस्थाओं के माध्य 31 जुलाई को अनुबंध होगा।

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