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RBI Rules: डैमेज नोट है तो परेशान ना हों आरबीआई ने बनाया नया नियम! फटे नोट के बदले मिलेंगे पूरे पैसे

डैमेज नोट
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डैमेज नोट

RBI Rules: टेप चिपके हुए नोट को बदलने के लिए आरबीआई (RBI) ने नए नियम बनाए हैं।

RBI Rules: क्या आपके पास फटा या टेप चिपका हुआ नोट है और आपसे वह नोट दुकानदार भी लेने से मना करते हैं। तो अब आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इस नोट के बदले सही नोट मिल जाएगा। टेप चिपके हुए नोट को बदलने के लिए आरबीआई (RBI) ने नए नियम बनाए हैं। आज हम आपको इस आर्टिकल में बैंक नियमों के अनुसार इन नोटों को आप कैसे बदल सकते हैं इसके बारे में बताएंगे।

नोट की हालत और नोट वैल्यू पर निर्भर करता है कि आपको पूरे पैसे मिलेंगे या नहीं

आपके नोट की हालत और नोट वैल्यू पर यह निर्भर करता है कि आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे या नहीं। थोड़े-बहुत कटे-फटे नोट की स्थिति से पूरे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन अगर नोट अधिक फटा हैं और उसकी स्थिति खराब है तो आपको कुछ प्रतिशत पैसा वापस मिलता है। उदाहरण के लिए अगर ₹50 से कम वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट के 50 फ़ीसदी से अधिक बड़ा है तो इस नोट के बदलने पर आपको पूरी वैल्यू मिलेगी। अगर ₹50 से अधिक वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट की तुलना में 80 फ़ीसदी या इससे अधिक है तो इस नोट के बदलने पर आपको पूरी कीमत प्राप्त होगी।

अगर आपके पास ₹50 से अधिक वैल्यू वाले नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा सामान्य नोट के 40 से 80 फ़ीसदी के बीच होता है तो आपको उस नोट की वैल्यू की आधी कीमत ही प्राप्त होगी। अगर ₹50 से अधिक वैल्यू वाले एक ही नोट के दो टुकड़े हैं तो यह दोनों टुकड़े सामान्य नोट के 40 फ़ीसदी तक है तो आपको नोट की पूरी वैल्यू के बराबर कीमत मिलेगी। ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹20 के नोटों को बदलने पर आधी कीमत नहीं मिलती है। अब आप बिना घाटे के अपने पैसे आसानी से बदल सकते हैं।

बैंक के नियमों के अनुसार

भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ़ के साल 2017 के एक्सचेंज करेंसी नोट नियमों के अनुसार, अगर एटीएम से आपको कटे-फटे नोट प्राप्त होते हैं तो इन्हें आप आसानी से बदल सकते हैं। और कोई भी सरकारी बैंक नोट बदलने के लिए इनकार नहीं करता है। ऐसे नोट को बैंक लेने से मना नहीं कर सकते हैं।

नोट बदलने का तरीका

अगर आपका नोट टुकड़ों में फटा हो तो भी बैंक इसे बदलेगा। यहां तक कि फटे नोट का कोई हिस्सा गायब भी हो तो उसे एक्सचेंज किया जा सकता है। अगर किसी नोट का कोई हिस्सा पूरी तरह से फटा हो, पूरा हिस्सा कट गया हो या पूरा नोट जला हो तो उसे सिर्फ आरबीआई के इश्यू ऑफिस में ही बदला जा सकता है। इसके लिए आप एक फॉर्म भरकर सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक के करेंसी चेस्ट या आरबीआई के इश्यू ऑफिस में जाकर बदलवा सकते हैं।

बैंक द्वारा कटे-फटे नोट बदलने से मना करने पर, ऐसे करें शिकायत

अगर आपको कोई बैंक कटे-फटे नोट बदलने के लिए मना करें तो आप इसकी शिकायत https://crcf.sbi.co.in/ccf/ under General Banking// Cash Related category में कर सकते हैं। यह लिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम के लिए है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार, कोई भी बैंक एटीएम से निकले कटे-फटे नोट को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है। साथ ही इसके अलावा अगर बैंक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बैंक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कस्टमर की शिकायत के आधार पर बैंक को 10,000 तक का हर्जाना भी भरना पड़ सकता है।

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