नई दिल्ली। RBI ने हाल ही में सभी बैंकों को एक निर्देश जारी किया है। जिसमें साफ किया गया है कि अब एक अक्टूबर 2021 से सभी बैंकों के ATM में कैश होना जरूरी है। अगर बैंक RBI की बातों को नहीं मानते हैं तो उन्हें 10 हजार रूपए जुर्माना देना होगा।
दरअसल अक्सर हम त्यौहारी सीजन अथवा बैंकों की लम्बी छुट्टी के दरम्यान यह देखते कि एटीएम खाली पड़े रहते हैं। नतीजा ATM कार्ड धारक कैश के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं। इस दरम्यान सिर्फ वह बैंकों को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब RBI ने सख्त कदम उठाते हुए ATM धारकों को खुश करने वाली खबर दी हैं। आरबीआई ने एक सख्त निर्देश जारी करते हुए सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि आगामी 1 अक्टूबर से सभी बैंकों में कैश होना जरूरी हैं। अगर बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 10 हजार रूपए जुर्माना भरने के लिए तैयार रहना होगा।
ATM खाली रहे तो भरना होगा पेनाल्टी
RBI द्वारा हाल ही में एक निर्देश जारी करते हुए साफ किया है कि अब हर महीने सभी एटीएमों में 10 घंटे से ज्यादा कैश नहीं रहा तो प्रति एटीएम 10 हजार रूपए पेनाल्टी देनी होगी। साथ ही RBI ने यह भी स्पष्ट किया है आगामी 1 अक्टूबर से कोई भी एटीएम 10 घंटे से ज्यादा खराब मिला तो उन्हें भी पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। ऐसे में इस निर्देश के आने के बाद सभी बैंकों में खलबली मची हुई है। माना जा रहा है कि इस नियम का पालन नहीं किया गया तो अतिरिक्त धनराशि खर्चनी पड़ेगी।
ऐसे हैं दूर-दराज ATM के हाल
मोटे तौर पर बैंकर्स का यह मानना है कि दूर-दराज क्षेत्र में स्थित एटीएम को सुरक्षा के लिहाजा से रात के समय बंद कर दिया जाता है। साथ ही अधिकांश बैंकों के कई ATM मशीनें ऐसी है जो खराब रहती हैं। जिसका ग्राफ 10 प्रतिशत से भी ज्यादा है। कुछ ऐसी ही टेक्निकल दिक्कतें ATM में बिजली आपूर्ति को लेकर भी सामने आते रहते हैं।
सुरक्षा बड़ी चुनौती
ATM की सुरक्षा बैंकों के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। जिसके लिए बैंकों को सुरक्षा कार्ड तैनात करने में एक मोटी रकम खर्चनी पड़ती है। गममैन गार्ड को कम से कम महीने का 15 हजार रुपए देना होता है। यह खर्च बैंक को ही वहन करना पड़ता हैं। इसके अलावा बिजली का बिल एक प्रमुख खर्चो में से एक है।