राडिया टेप लीक मामला: रतन टाटा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई शुरू की
राडिया टेप लीक केस क्या है: सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति रतन टाटा (Ratan Tata) की याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई शुरू कर दी है. 8 साल के लम्बे ब्रेक के बाद SC राडिया टेप लीक मामले (Radia Tape Leak Case) की सुनवाई शुरू कर रहा है. इसके लिए जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्भा, तीन जजों की बेंच बनाई गई है.
क्या है राडिया टेप लीक केस
साल 2011 में रतन टाटा ने सुप्रीम कोर्ट में राडिया टेप लीक मामले में याचिका लगाई थी. नीरा राडिया टेप लीक को उन्होंने निजता का हनन बताया था. रतन टाटा का आरोप था कि उनके प्राइवेट कॉल्स को बाहर लीक किया जा रहा है जो आर्टिकल 21 (2) के खिलाफ है. नीरा राडिया टेप लीक मामले में आखिरी सुनवाई 2014 में हुई थी और लंबे समय से यह केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ी पेंडिंग फाइलों के अम्बार का हिस्सा बन गया था.
What Is Radia Tape Leak Case: कॉर्पोरेट दलाल नीरा राडिया (Niira Radiya) नाम की महिला की कंपनी Tata और Reliance का PR संभालती थी. 2010 में नीरा राडिया की देश और विदेश के कई राजनेताओं, अधिकारीयों, पत्रकारों और उद्योगपतियों से हुई बातचीत के 800 से अधिक ऑडियो टेप मिडिया में प्रकाशित हो गए थे.
नीरा राडिया टेप लीक होने के बाद ही 2G घोटाले में नीरा राडिया की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे थे. इन टेप्स में देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से फोन में हुई बातचीत का ऑडियो लीक हुआ था.
2014 के बाद से अबतक नीरा राडिया टेप लीक केस पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसकी सुनवाई अब वापस से शुरू हो रही है.