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Pradhan Mantri Mandhan Yojna: बुढ़ापे की चिंता से मुक्त होने के लिए, आज ही इस योजना का बने हिस्सा

Pradhan Mantri Mandhan Yojna: बुढ़ापे की चिंता से मुक्त होने के लिए, आज ही इस योजना का बने हिस्सा
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PMSYM Scheme: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलेगा।

Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojna: केंद्र सरकार हर वर्ग को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने एवं समाज में बराबरी का हक दिलाने के लिए समय-समय पर अनेक प्रकार की योजनाएं लेकर आती है। जिससे हर वर्ग अपने हक से जीवन जीने के लिए सक्षम बन सके। आज हम आपको एक ऐसी ही योजना के बारे में बताएंगे जिसे सरकार द्वारा शुरू की गई है। जिसका नाम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana) है। इस योजना के तहत आपको एक छोटी राशि हर महीने जमा करनी होती है, जो 60 साल के बाद आपको पेंशन के तौर पर मिलती रहेगी। यानी आपके बुढ़ापे का सहारा रहेगा।

मानधन योजना का लाभ किसे मिलेगा:

Who will get the benefit of Maandhan Yojana: प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिलेगा। इसमें मिड डे मील वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर, ईट भट्टा मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, मोची, रिक्शा चालक, धोबी, घरेलू कामगार, भूमिहीन मजदूर इन योजना का फायदा ले सकते हैं। इसके साथ ही यदि आपकी महीने की इनकम ₹15000 से कम है तब भी आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।

मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए जरुरी बातें:

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। एवं आपका जन धन अकाउंट होना आवश्यक है। इसके साथ ही आप इस योजना का लाभ उठाने के लिए इसमें आप एक निश्चित राशि अपनी आयु के हिसाब से निवेश करके 60 की उम्र के बाद पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं।

₹55 से ₹200 तक का करना होगा निवेश:

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ उठाने के लिए आपको अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने ₹55 से लेकर ₹200 तक का निवेश करना होगा। यदि आप इस योजना में 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो आपको हर महीने ₹55 देने होंगे। वहीं अगर किसी की आयु 30 से अधिक है तो उसे हर महीने ₹100 और 40 साल वालों को ₹200 जमा करने होंगे। यदि इस योजना से जुड़े व्यक्ति की बीच में ही मृत्यु हो जाती हैं, तो उस परिस्थिति में लाभार्थी की पत्नी को 50 फ़ीसदी पैसा दिया जाता है।

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