Pradhan Mantri Krishi sinchai Yojana: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, कैसे मिलेगा लाभ
Pradhan Mantri Krishi sinchai Yojana: भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश के सभी किसान कृषि पर भी निर्भर रहते हैं। किसानों को खेती में आ रही दिक्कत को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ की गई जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना से किसानों को सिंचाई उपकरण खरीदने में सब्सिडी मुहैया कराई जाती है जिससे कि खेतों को समय पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित हो रही है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कौन हैं पात्र
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Eligibility: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ट्रस्ट, सहकारी समिति, इंकॉर्पोरेटेड कंपनियां, उत्पादक कृषकों के समूहों के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। वह संस्थाएं और लाभार्थी भी इसका लाभ ले सकते हैं जो न्यूनतम सात वर्षों से लीज एग्रीमेंट के तहत उस भूमि पर खेती करते हों।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए आवेदन व दस्तावेज
Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana Documents: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए आधिकारिक पोर्टल स्थापित किया गया है। पंजीकरण या आवेदन के लिए राज्य सरकारें अपने-अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती हैं। अगर आप योजना में आवेदन के इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश की कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं। वहीं आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन की जमाबंदी यानी कि नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो व मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में कितना अनुदान
Prime Minister's Agriculture Irrigation Scheme Grant: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लेने से खेती में लगने वाले कृषक के समय व धन दोनों की बचत होती है। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि को भी बढ़ावा दिया जाता है इसके साथ ही सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के लिए केन्द्र द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और 25 प्रतिशत जो खर्चा रहेगा वह राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इससे ड्रिप, स्प्रिंकलर जैसी सिंचाई योजना का फायदा भी किसानों को प्राप्त होता है। नए उपकरणों की प्रणाली के इस्तेमाल से 40-50 प्रतिशत पानी की बचत हो पाएगी और इसके साथ ही 35-40 प्रतिशत कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी एवं उपज के गुणवत्ता में तेजी आएगी।