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PM Awas Yojana: पीएम आवास को लेकर सरकार ने बना दिए ऐसे नियम कि जानकर हिल जाएगा आपका दिमाग, जानिए!

Satna MP News
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PM Awas Yojana: पीएम आवास को लेकर सरकार ने बड़ा निर्देश जारी कर दिया है.

PM Awas Yojana: सरकार की मंशा है कि हर आदमी का अपना खुद का घर हो और वह अपने सपनों के घर में अच्छे से जीवन-यापन कर सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र में आवास बनाए जा रहे है। पीएम आवास योजना का लाभ लेने नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है।

रहना अनिवार्य

प्रधानमंत्री आवास जिसे आवंटित हुआ है, नियमों के तहत उसे पांच वर्ष तक रहना अनिवार्य होगा, वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा। दरअसल पीएम आवासों को रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है।

नियमों में हुआ बदलाव

दरअसल, सरकार पांच वर्ष यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा. अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी।

लीज पर ही रहेगा आवंटन

नियम और शर्तों के तहत कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे। पांच वर्ष बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा। ऐसे में लोग किराए पर घर नही दे पाएगें।

इसके साथ ही अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी। किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी।

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

Viresh Singh Baghel | रीवा रियासत

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