PFF Withdrawal Rules: जानिए मृत्यु के बाद PFF Account Holder के अकाउंट से निवेश किया गया पैसा कैसे निकालें?
PFF Withdrawal Rules: PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public provident fund) एक बेहतरीन सेविंग विकल्प (Best Saving Option) है अगर इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट (Long Term Investment) किया जाए तो एक बड़ा फंड भी तैयार हो सकता है, आपको बता दें साधारणतः लोग PPF Account में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें ब्याज भी अच्छा मिलता है और ब्याज के साथ-साथ मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री है। PPF अकाउंट का मैच्योरिटी समय है 15 साल लेकिन समय पूरा होने से पहले कुछ कंडीशंस के तहत पैसा भी निकाला जा सकता है जैसे कि अकाउंट होल्डर की मैच्योरिटी से पहले मृत्यु हो जाए तो पीपीएफ से पैसा निकाला जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसके नियम क्या है यह आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे;
PPF अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर खाता कैसे बंद कराएं? (PPF Account Holder Ka Khata Kaise band Karwayen?)
यदि मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ अकाउंट होल्डर (PPF Account holder) की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी (PFF Account Nominee) के द्वारा पैसा निकाला जा सकता है, ऐसी दशा में अकाउंट के 5 साल पूरे होने की शर्त भी खारिज कर दी जाती है और अकाउंट होल्डर की मृत्यु के बाद उसका पीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया जाता है। वह खाता किसी भी दशा में आगे नहीं बढ़ सकता।
मैच्योरिटी से पहले किन स्थितियों में निकाला जा सकता है पैसा? (PPF Account Se Maturity Se Pahle Paise kaise Nikalen?)
● अगर पीपीएफ अकाउंट होल्डर (PPF Account Holder) का कोई भी पारिवारिक सदस्य (पति, पत्नि या बच्चे) किसी जानलेवा बीमारी से ग्रसित हैं तो उनको बचाने की स्थिति में मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाला जा सकता है।
● अगर अकाउंट होल्डर NRI बन गया है तो इस स्थिति में भी पीपीएफ अकाउंट को मैच्योरिटी (PPF Account Maturity) से पहले पैसा निकाल कर बंद करना होगा।
● अकाउंट होल्डर खुद की पढ़ाई या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी मैच्योरिटी से पहले PPF अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं।
इन सभी के दौरान खाता खुलने की तारीख से 1% ब्याज में कटौती की जा सकती है।