PF New Rules: हाई इनकम वालों को लगेगा तगड़ा झटका, पीएफ अकाउंट्स पर भी लगेगा टैक्स
PF New Rules: अगर आप भी एंप्लाॅयी हैं तो आपके लिए यह बहुत खास खबर है। एम्पलाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ (EPFO)में आपका अकाउंट होगा। आपकी जानकारी के लिए अब पीएफ खाते पर भी टैक्स लगेगा। पीएफ खाते में आपके वेतन का कुछ हिस्सा जमा होता है। लेकिन अब पीएफ के नियमों में कुछ नए बदलाव किए जा रहें हैं। 1 अप्रैल, 2022 में उपस्थित पीएफ अकाउंट्स को दो भागों में बांटा जा सकता है।
PF नियमों की खास बातें
उपस्थिति पीएफ अकाउंट्स को टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबल कांन्ट्रिब्यूशन अकाउंट्स में बांटा जाएगा। नाॅन-टैक्सेबल अकाउंट्स में उनका क्लोजिंग अकाउंट भी शामिल होगा क्योंकि उनकी तारीख 31 मार्च, 2021 होती है। नए पीएफ नियम अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2022 से लागू हो सकते हैं। सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक के एम्पलाई कांन्ट्रिब्यूशन से पीएफ इनकम पर नया टैक्स लागू करने के लिए आईटी नियमों के तहत एक नई धारा 9डी शामिल की गई है। टैक्सेबल ब्याज गणना के लिए उपस्थित पीएफ अकाउंट में दो अलग-अलग अकाउंट भी बनाए जाएंगे।
नए नियमों का उद्देश्य
पिछले साल सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों को नोटिफाई किया था। अब इसके तहत पीएफ अकाउंट्स को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इसमें केंद्र को सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक के एम्प्लाई कांन्ट्रिब्यूशन होने की स्थिति में पीएफ इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा। दरअसल, high-income वाले लोगों को सरकारी वेलफेयर स्कीम का फायदा लेने से रोकना ही नए नियमों का उद्देश्य है।
इन टैक्सपेयर्स को नहीं पड़ेगा कोई भी फर्क
इस नए नियम के लागू होने के बाद 2.5 लाख रुपए की लिमिट का फायदा अधिकतर पीएफ सब्सक्राइबर्स को होगा। लेकिन छोटे और मध्यम वर्ग के टैक्सपेयर्स को नए नियमों से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह मुख्य रूप से high-income वाले कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। अगर आपकी सैलरी कम है या एवरेज है तो आपको इस नए नियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।