Pension New Rule: मानसिक विकलांग बच्चे भी होंगे मृत सरकारी कर्मचारी की पेंशन के हकदार, जानिए!
Pension New Rule: मृत सरकारी कर्मचारियों के ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से विकलांग हैं उन्हें भी फैमिली पेंशन में शामिल किया गया है। इस आशय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देते हुए बताया बच्चे दिमागी रूप से आ सकते हैं उन्हें फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा। ऐसा इसलिए किया गया है की बच्चों के पालन पोषण और रहन-सहन की परेशानी पिता के न रहने पर होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था निर्धारित की गई है।
नॉमिनेशन आवश्यक
मानसिक विकलांग बच्चों को फैमिली पेंशन में शामिल करने के लिए बच्चे का अमिनेशन सर्विस बुक में होना आवश्यक है। वही बताया गया है कि अगर नॉमिनेशन नहीं है तो न्यायालय से आसानी से विकेट हासिल किया जा सकता है। न्यायालय से प्रमाण पत्र मिलने के बाद बैंक इससे मुंह नहीं मोड़ सकते।
बिना सर्टिफिकेट भी देनी होगी पेंशन
सरकार के इस ऐलान के बाद अगर कोई बैंक मानसिक विकार से ग्रस्त बच्चे को फैमिली पेंशन देने से मना करता है तो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 2021 की वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा।
वही इस संबंध में सरकार ने सभी पेंशन देने वाले बैंकों को आदेश जारी किया है कि मानसिक रूप से अशक्त बच्चों को फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। यह लाभ नामिनी के जरिए दिया जाएगा। इसमें कोर्ट के गार्डन से सर्टिफिकेट की मांग कर बैंक हितग्राही को परेशान नहीं कर सकते। सरकार के इस आदेश के बाद बैंकों में यह निश्चित कर दिया गया है।