Pan Aadhaar link Last Date: अगर पैन कार्ड को आधार से अब लिंक नहीं किया तो लंबा खर्चा होगा
Pan Aadhaar link Last Date: पैन से आधार लिंक करने की डेट तो बढ़ गई है. लेकिन अगर आप इस बार भी PAN Aadhaar Link नहीं करवा पाए तो अंत में ज़्यादा खर्चा करना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स विभाग ने बयान जारी करते हुए बताया है कि आयकर नियम 1961 के अनुसार पैन को आधार से लिंक कराने की डेट उन सभी पैन कार्ड होल्डर्स के लिए है जो किसी प्रकार की छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं.
पैन से आधार लिंक करने की लास्ट डेट
पैन से आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है. अब ऐसा न कर पाने वाले कार्ड होल्डर्स के पास 31.3 2023 तक का समय है. अगर आप 31 मार्च 2023 तक भी PAN Aadhaar Link नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद आपका PAN अपने आप डिएक्टिवेट हो जाएगा। पैन का निष्क्रीय होना मतलब ना तो आप बैंक में पैसा जमा कर पाएंगे न निकाल पाएंगे। फिर आपको नए झमेलों में पड़ना पड़ेगा।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि, उन सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.3.2023 है। पैन को आधार से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) November 18, 2022
देर न करें, आज ही लिंक करें! pic.twitter.com/mrtqP7nqNL
पैन को आधार से लिंक कैसे करें
How To Link PAN To Aadhaar:
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/portal पर जाएं
- अब यहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन दिखाई देगा
- यहां जाने के बाद आप अपना PAN डिटेल दर्ज करें
- अगर आपका पैन आधार से लिंक है तो यह आपको स्क्रीन में ही पता चल जाएगा और नहीं है तो आगे की प्रोसेस शुरू होगी
- अब आप https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home की वेबसाइट पर जाएं और लिंक आधार का ऑप्शन चुने
- अब अपनी आधार डिटेल भर दें
- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में OTP आएगा उसे दर्ज कर दें
- लेट फीस भरने के बाद आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा