पेट्रोल पंप खोलना हुआ बेहद आसान, सरकार ने नियमों में की ढिलाई
Petrol Pump Kaise Khole: पेट्रोल पंप खोलने का बिजनेस बहुत ही आसान और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने कई नियमों में ढिलाई की है। ऐसे में अगर आप भी पेट्रोल पंप खोलने की इच्छा रखते हैं तो यह बेहतरीन मौका है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई नियमों में संशोधन करते हुए उन्हें आसान बना दिया है। अब आप सरकार की इस सुविधा का लाभ उठाते हुए पेट्रोल पंप खोलने का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं।
कैबिनेट बैठक में लिया निर्णय How to lose petrol pump
पेट्रोल पंप संचालन में कई नियमों को संशोधित किया गया है। इसके लिए शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक मैं निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित मंत्रियों ने सहमति प्रदान की है। साथ ही कई नए प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
किन नियमों में हुआ संशोधन
जानकारी के अनुसार यूपी कैबिनेट की हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि 100 मीटर पर पेट्रोल पंप अब खोले जा सकेंगे। वही स्टेट हाईवे में 300 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप खुल सकेंगे। इसी तरह बताया गया है कि मुख्य मार्गों पर मात्र ढाई सौ मीटर की दूरी पर तथा ग्रामीण इलाकों में 200 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप खोले जा सकते हैं। जबकि इसके पूर्व पेट्रोल पंप खोलने की दूरी ज्यादा थी।
साथ ही बताया गया है कि कैबिनेट बैठक में निश्चित किया गया कि पेट्रोल पंप खोलने पर ली जाने वाली बैंक गारंटी घटाई जाए। जिस पर सभी कैबिनेट मेंबरों ने अपनी सहमति दी है। नए नियम के मुताबिक आप पेट्रोल पंप खोलने के लिए बैंक गारंटी के रूप में मात्र ढाई लाख रुपए जमा करने होंगे।
बताया गया है कि पूर्व में पेट्रोल पंप खोलने के लिए बैंक गारंटी के रूप में 20 लाख रुपए जमा करने पड़ते थे। लेकिन अब इस में परिवर्तन कर देने से काफी सहूलियत मिलेगी।
इसी तरह बताया गया है कि एनओसी मिलने के बाद शर्तों को न मानने पर भरकम जुर्माना लगाया जाता था। लेकिन अब इस जुर्माने की राशि में भी कटौती की गई है। जानकारी के अनुसार पूर्व में जहां जुर्माने की राशि 20 या फिर 10 लाख रुपए लगते थे। इस जुर्माने की राशि मात्र 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है।