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New RTO Rule: अगर गाड़ी 15 साल पुरानी है तो 1 अप्रेल से देना होगा 40 हज़ार रुपए टैक्स

New RTO Rule: अगर गाड़ी 15 साल पुरानी है तो 1 अप्रेल से देना होगा 40 हज़ार रुपए टैक्स
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New RTO Rule: जिन लोगों के पास 15 साल से पुरानी गाड़ी है उन्हें सरकार ने झटका दे दिया है

New RTO Rule: सरकार ने RTO के नियमों में बदलाव किए हैं. अब 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों के रेजिस्ट्रेशन को सरकार ने महंगा कर दिया है. पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने का खर्चा अब आठ गुना तक महंगा हो गया है. बताया गया है कि 15 साल पुरानी कारों के रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने में पहले जो 600 रुपए का चार्ज लगता था अब वह बढ़कर 5 हज़ार रुपए हो गया है।

साथ 2 पहिया वाहन जैसे स्कूटी बाइक में अब रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण करण के लिए 300 की जगह 1000 रुपए देने होंगे। वहीं इम्पोर्टेड कारों के लिए यह चार्ज 15 से 40 हज़ार रुपए कर दिया गया है।

रजिस्ट्रेशन में देरी हुई तो बढ़ेगा जुर्माना

री-रजिस्ट्रेशन से जुडी नीति में जुर्माने की रकम को बढ़ा दिया गया है. अब प्राइवेट व्हीकल में देरी करने पर हर महीने 300 रुपए का जुर्माना लगेगा। जबकि कोमर्शियल वाहनों के लिए यह जुर्माना 500 रुपए होगा। सरकार के मुताबिक 15 साल पुराने वाहनों को हर 5 साल में री-रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

फिटनेस टेस्ट का रेट भी बढ़ गया

केंद्रीय परिवहन मंत्रालय का कहना है कि कमर्शियल वाहनों का फिटनेस टेस्ट का रेट भी 1 अर्पेल से बढ़कर 1 हाज़र की जगह 7000 रुपए हो जाएगा। मतलब बस, ट्रक के लिए यह चार्ज 1500 की जगह 12,500 रुपए होगा, वहीं 8 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य हो गया है। सरकार ने ये रेट इसी लिए बढ़ा दिए हैं ताकी सरकार की स्क्रेप पॉलिसी को बढ़ावा मिले और लोग अपनी पुरानी कारों को स्क्रैप में देकर नई कार खरीदें जिससे पर्यावरण को कार्बन से बचाने के लिए थोड़ी मदद मिल सके


Abhijeet Mishra | रीवा रियासत

Abhijeet Mishra | रीवा रियासत

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