National Family Benefit Scheme: इस सरकारी योजना में फ्री में मिल रहे 30000 रूपए, जानिए!
National Family Benefit Scheme: अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते है और आपको ऐसे में पैसो की जरूरत है. आर्थिक रूप से आप काफी परेशान हैं. तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. बता दे की केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कई तरह की स्कीम चलाई जा रही है. बता दे की उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बीएसई नाम की एक स्कीम चलाई जा रही है जिसमे लोगो को 30,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जा रहा है. हम जिस स्कीम की बात कर रहे है वो है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (National Family Benefit Scheme).
इस योजना में ऐसे करे अप्लाई
- इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएं.
- अब आपके सामने होम पेज खुल जायेगा.
- अब इस होम पेज पर आपको आपको 'न्यू रजिस्ट्रेशन' का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करें.
- अब आपके सामने नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, इसमें रपूछी गई सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भरें.
- सभी जानकारी को भरने के बाद सब्मिट के बटन पर क्लिक करें.
इन्हे मिलेगा लाभ
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- इसका लाभ केवल उन परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है और मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होगी.
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के आवेदककर्ता के परिवार की सालाना आय 56,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की सालाना आय 46000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- वहीं, आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होंगे तभी उन्हें इस ओजना का लाभ मिलेगा.
ये डॉक्यूमेंट्स जरूरी
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
इन बातो का हमेशा रखे ध्यान
- फॉर्म को अंग्रेजी में भरें.
- आवेदक को राष्ट्रीय स्तर के बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य होगा.
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है.
- तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा.
- आवेदक की तरफ से भरी गई जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई तो आवेदक उसके लिए जिम्मेदार होगा.
- आवेदक द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करनी अनिवार्य है.
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ ही मान्य होगा.
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और JPEG फॉरमैट में होना चाहिए.
- लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए.