बिज़नेस

Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana: बिजली बिल में छूट के साथ मिलते हैं पैसे, अभी तक 8 लाख किसान हुए लाभान्वित

punjab government
x
किसानों को लाभन्वित करने के लिए राजस्थान (Rajasthan) सरकार मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना (Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana) का संचालित कर रही है।

Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana: किसानों को लाभन्वित करने के लिए राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना (Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana) का संचालित कर रही है। अब तक में राजस्थान (Rajasthan) के करीब 8.84 लाख किसान इस योजना से जुड़कर लाभ ले रहे हैं। वहीं अन्य किसानों को योजना का लाभ देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसान मित्र योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ आवाश्यक जानकारी के साथ ही कुछ दस्तावेजों लगाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं और योजना का लाभ ले सकते हैं।

किसानों को मिल रहा लाभ

मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना (Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana) के माध्यम से किसानों को बिजली के बिल में सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से किसानों को 1 हजार रूपये प्रतिमाह तथा वर्ष में 12 हजार रूपये सालाना अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई इस तरह आवेदन कर सकते हैं।

अवाश्वयक दस्तावेज

Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana Important Documents: मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, तथा मोबाइल नंबर की जानकारी आवेदन में भरनी होगी। वहीं कई दस्तावेजों की फोटो कॉपी करवा कर आवेदन के साथ लगाना होता है।

कौन कर सकता है आवेदन

मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ के लिए सबसे जरूरी जानकारी यह है कि वह राजस्थान का स्थाई निवासी होना जरूरी है। वही बताया गया है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। वही जिस बैक खाते की जानकारी आप दे रहे हैं वह आधार से लिंक होना आवाश्यक है। अगर कोई शासकीय कर्मचारी अपनी जानकारी छुपा कर इस योजना का लाभ लेता है तो उससे लिए गये लाभ की भरपाई भी करनी पडेगी।

ऐसे करें आवेदन

Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana Application: किसानो को बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने नजदीकी विद्युत विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदन विभाग तथा बाहर से भी खरीदा जा सकता है। आवेदन में चाही गई सारी जनकारी भरकर किसान उसमें चाहे गये दस्तावेजों की छायाप्रति आवेदन में लगाकर जमा करें। जिससे किसानों को उसका लाभ मिल जायेगा।

Next Story