PNB का नया नियम जानकर ग्राहकों का दिमाग खराब हो जाएगा! ATM ट्रांजेक्शन फेल हुआ तो 10 रुपए कट जाएंगे
PNB ATM Rule: पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB ने अपने ग्राहकों को झटका दे दिया है. नए वित्त वर्ष की शुरुआत से बैंक ने एटीएम ट्रांजेक्शन से जुड़ा नया नियम लागू कर दिया है. जिसके तहत अगर एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने पर बैंक आपके खाते से 10 रुपए काट लेगा और GST अलग से लेगा।
PNB ने अपने ग्राहकों के लिए 31 मार्च को नोटिस जारी किया है जिसमे बताया गया है कि-
"प्रिय ग्राहक, एक मई 2023 से बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होने पर एटीएम ट्रांजैक्शन अगर फेल होता है तो उस पर 10 रुपये चार्ज लगेंगे. इस पर जीएसटी भी लगेगा."
बैंक ने एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने पर कुछ गाइडलाइन दी हैं
- एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने की शिकायत का समाधान 7 दिनों के भीतर किया जाएगा.
- अगर ट्रांजैक्शन की तारीख से 30 दिनों के भीतर समाधान होगा, तो देरी के लिए हर दिन के हिसाब से 100 रुपये का मुआवजा मिलेगा.
- इस तरह की शिकायतों के लिए पीएनबी ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है- 0120-2490000, 8001802222 या 1800 103 2222.
बैंक बेलेंस माइसन में चला जाएगा
PNB न बताया है कि वह डेबिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज में बदलाव करने वाला है. अगर PoS और ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन के दौरान भी आपके खाते में पैसे नहीं होते हैं तो बैंक अलग से फीस काट लेगा।
इसका मतलब ये है कि अगर आप PNB के ग्राहक हैं तो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल तभी करें जब बैंक खाते में पर्याप्त पैसे जमा हों, यानी पैसा निकालने से पहले ये चेक करें की कितना पैसा पड़ा है. मान लीजिये आपने एटीएम में 500 रुपए के विथड्रॉ करने के लिए एटीएम इस्तेमाल किया और आपके खाते में 499 रुपए ही हैं तो न सिर्फ ट्रांजेक्शन फेल होगा बल्कि बैंक 10 रुपए इस बात के काट लेगा कि जब पैसे नहीं है तो एटीएम यूज क्यों किया?