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Tax Saving Investment Tips: इन पॉलिसियों में करें निवेश, बचेगा टैक्स, होगा फायदा ही फायदा!

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अगर आप भी टैक्स (Tax) बचाना है इन पॉलिसियों में आप निवेश कर सकते है।

देश के अधिकतर लोग इनकम टैक्स देने से बचना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनकी मेहनत की कमाई सरकार के पास जाती है। भारत सरकार ने कई बचत योजनाएं चलाई हैं, जिसमें पैसा लगाने पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री हो जाता है।

सरकार द्वारा चलाई गई बचत योजनाओं में निवेश करने से हमें कई फायदे मिलते हैं। जो हमारे फ्यूचर को सुरक्षित करने के साथ-साथ टैक्स बचाने में भी मदद करते हैं। तो चलिए आज हम आपको इस आर्टिकल में कुछ ऐसी बेस्ट पाॅलिसियों के बारे में बताएंगे जिससे आपको 80C का मिलेगा फायदा

एंडोमेंट पॉलिसी (Endowment Policy)

एंडोमेंट पॉलिसी (Endowment Policy) आपके टैक्स को कम करने में मदद करती है। एंडोमेंट पॉलिसी एक ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी है। जिसमें आप एक निश्चित समय तक पैसा जमा करके मैच्योरिटी पर बड़ी रकम हासिल कर सकते हैं।

इस पाॅलिसी में प्रीमियम का भुगतान करके 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। इस पॉलिसी में आप आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती का दावा भी कर सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)

सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के जरिए पेरेंट्स अपनी बेटियों की पढ़ाई या शादी से जुड़े भविष्य के खर्चों के लिए एक फंड बना सकते हैं।

आप किसी भी काॅमर्शियल बैंक की शाखा या पोस्ट ऑफिस के जरिए इस स्कीम में निवेश शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप 7.6 फ़ीसदी के ब्याज का लाभ उठा सकते हैं।

होम लोन (Home Loan)

यदि आपने होम लोन लिया हुआ है तो सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पर और दो लाख तक की छूट पर अपने ब्याज का लाभ हासिल कर सकते हैं।

यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (unit linked insurance plan)

यूनिट लिंक्ड बीमा योजना (unit linked insurance plan) म्यूचुअल फंड (mutual fund) की तुलना में अधिक फायदेमंद होता है। म्यूचुअल फंड के उलट यूनिट लिंक्ड बीमा योजना की मैच्योरिटी राशि धारा 10D के तहत टैक्स फ्री होता है। यहां तक की पॉलिसी धारक द्वारा एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करके लिए गए शाॅर्ट टर्म भी कर मुक्त होते हैं।

कितना होता है टैक्स लाभ

यूनिट लिंक्ड बीमा योजना में किए गए निवेश या प्रीमियम भुगतान वार्षिक आधार पर टैक्स कटौती का लाभ मिलता है। भुगतान किया गया प्रीमियम कर बचत निवेश के रूप में धारा 80C के तहत कटौती के लिए योग्य होता है।

आप अपने नाम पर या अपने पति या पत्नी या बच्चों के नाम पर पॉलिसी के लिए प्रीमियम भुगतान के लिए कटौती का क्लेम कर सकते हैं। कटौती सालाना 1.5 लाख रुपए तक होती है।

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