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Indian Railway: रेलवे के इस नए नियम के बारे में सुन उड़ जायेंगे आपके होश, यदि यात्रा के दौरान यात्री का सामान गुमा तो मिलेगी ये चीज़, जानिए!

Sandeep Tiwari | रीवा रियासत
20 Dec 2021 3:18 PM IST
Updated: 2021-12-20 09:48:28
These trains of MP canceled due to non-interlocking
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सांकेतिक तस्वीर 

Indian Railway: अगर आप रेल में यात्रा करने जा रहे हैं तो अपको रेलवे से जुड़ी कुछ जानकारी होनी चाहिए।

Indian Railway: अगर आप रेल में यात्रा करने जा रहे हैं तो अपको रेलवे से जुड़ी कुछ जानकारी होनी चाहिए। यह जानकारी आपके फायदे के लिए है। कई बार रेलवे यात्रियों को नियमों की जानकारी न होने से परेशानी का सामना करना पड़ता हैं। बताया गया है कि यात्रा के दौरान ट्रेन से सामान गुम हो जाने पर रेलवे विभाग तय समय में सामान खोजकर देता है। अगर सामान नहीं मिलता है तो वह आपको मुआवजा देती है।

सामान गुमने पर

क्या अपको जानकारी है कि अगर यात्रा के दौरान आपका सामान गुम जाता है तो आप इसकी शिकायत रेवले पुलिस में करें। ऐसे में रेलवे विभाग आपका सामान खोजकर देगी। वहीं इसके लिए रेवले में बने नियम के अनुसार 6 माहीने के अंदर सामान खोजना होता है। अगर वह 6 माह में नही खोज पाती है ते अपको मुआवजा दिया जायेगा।

वहीं बताया गया है कि अगर इस कार्रवाई में रेलवे विभाग द्वारा हीला हवाली की जाती है तो आप उपभोक्ता फोरम में जाकर दावा कर सकते हैं। जिसके बाद रेलवे को उपभोक्ता फोरम में हाजिर होकर आपके सामान की भरपाई करनी होती है।

वेटिंग टिकट लेकर आरक्षित कोच में न घुसें

अगर आपने यात्रा के लिए अपना रिजर्वेशन करवाया है। लेकिन आपको वेटिंग टिकट मिली है और यात्रा के समय तक में वह कनफर्म नही हुई। ऐसे में आपको सामान्य श्रेणी में यात्रा करना पडे़गा। अगर भूलवस आप आरक्षित कोच में घुस जाते हैं तो आपको 250 रूपये का चालान भरना पड़ सकता है। वहीं अगले स्टेशन में अपको सामान्य श्रेणी वाले कोच में जाकर यात्रा करनी होगी।

बिना टिकट न करें यात्रा

रेलवे की धारा 138 के तहत अगर कोई यात्री बिना टिकट के यात्रा करते हुए पकड़ा गया तो चालानी कार्रवाई होगी। इसके लिए जिस स्टेशन से ट्रेन चली है और आप जहां पकडे गये है या जहां तक आपको जाना है वहा तक किराया तथा 250 रूपये का जुर्माना देना होगा।

टिकट से न करें छेड़छाड़

जानकारी के अनुसार अगर किसी के द्वारा टिकट में छेड़छाड़ कर यात्रा करने का प्रयास किया जाता है तो पकडे जाने पर रेलवे की धारा 137 के तहत मुकदमा दर्ज किया जायेगा। इसमें यात्री को 6 माह की सजा और 1 हजार रूपये का जुर्माना किया जाता है।

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