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Income Tax Return: अपनी इनकम टैक्स नोटिस का दे ऑनलाइन जवाब, जानिए कैसे?

Income Tax Return: अपनी इनकम टैक्स नोटिस का दे ऑनलाइन जवाब, जानिए कैसे?
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इनकम टैक्स (INCOME TAX) हर आम आदमी को भरना चाहिए.

Income Tax Return: आईटीआर (ITR) दाखिल करते समय यह इनकम टैक्स (INCOME TAX) दाता द्वारा जो रकम फाइल की गई है और जो रकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैलकुलेट की है उसमें कोई अंतर दिखता है तो इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर को एक नोटिस भेजता है जिसे डिमांड नोटिस के नाम से जाना जाता है। यह नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आयकर रिटर्न के बाद कि भेजा जाता है। आपको बता दें कि धारा 139(9) के अंतर्गत अगर रिटर्न में कोई भी अनियमितता होती है तो आपको डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भेजा जा सकता है। यह नोटिस आपको ईमेल या आपके मैसेज बॉक्स में मिल सकता है, गवर्मेंट की वेबसाइट जोकि ई फाइलिंग वेबसाइट के नाम से जानी जाती है पर भी अपने अकाउंट में यह डिमांड नोटिस प्राप्त कर सकते हैं।

क्या है नोटिस के जवाब की समय सीमा?

बलवंत जैन जो कि टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं, के अनुसार वर्तमान आयकर कानून में इस डिमांड नोटिस के जवाब देने की समय सीमा है 30 दिन । यानी अगर आप डिमांड नोटिस प्राप्त करते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर ही इसका जवाब देना होगा। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर आयकर प्रदाता द्वारा नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है, तो इनकम टैक्स विभाग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। बलवंत जैन ने यह भी बताया कि अगर आपको इनकम टैक्स नोटिस का जवाब देना है तो आपको किसी प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट की राय अवश्य लेनी चाहिए।

कैसे दें डिमांड नोटिस का जवाब?

आप डिमांड नोटिस का जवाब ऑनलाइन भी दे सकते हैं, इसके लिए आपको निम्न स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

• सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।

• अब 'e-file' के टैब पर क्लिक करिए जिसके बाद आपको 'Response to outstanding Tax Demand' का विकल्प दिखेगा इसे चुनें।

• अब आप देख सकते हैं की स्क्रीन पर प्रत्येक वर्ष के अनुसार टैक्स डिमांड से संबंधित जानकारी दी गई है। इसमें सेक्शन कोड, असेसमेंट ईयर, डिमांड आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिमांड नोटिस आदि से संबंधित जानकारी मिलेगी।

यहां टैक्सपेयर को तीन विकल्प मिलेंगे जिसमें उसे किसी एक विकल्प का चुनाव करना होगा।

• पहला विकल्प: डिमांड सही है।

• दूसरा विकल्प: डिमांड आंशिक रूप से सही है।

• तीसरा विकल्प: आप डिमांड से सहमत नहीं है।

पहला विकल्प: अगर आपका डिमांड सही है तो

अगर आप टैक्सपेयर हैं और पहला विकल्प चुनते हैं तो इसे कंफर्म करने के लिए आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको स्क्रीन पर एक मैसेज दिखेगा। अगर आपका कोई रिफंड बाकी है तो आपको यह रकम और इसपर लगा ब्याज भी दिखाई देगा। इसके पश्चात आपको डिमांड की रकम को पे करना पड़ेगा।

दूसरा विकल्प: अगर आपका डिमांड आंशिक रूप से सही है तो अपना ही तरीका

अगर आप दूसरा विकल्प चुनते हैं तो आपको सही रकम और गलत रकम के बारे में लिखना होगा। इतना ही नहीं आपको इसका कारण भी एक्सप्लेन करना होगा।

तीसरा विकल्प: अगर आप डिमांड से सहमत नहीं है तो क्या करें

अगर आप एक टैक्सपेयर हैं और आप डिमांड नोटिस से सहमत नहीं है तो सबसे पहले अपनी असहमति का कारण बताएं। इसके पश्चात अपना रिस्पॉन्स सबमिट करें, इसके लिए आपको स्क्रीन पर एक ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखेगी । अगर आप अपना रिस्पांस देखना चाहते हैं तो आपको 'Response' टैब के अंदर 'View' पर क्लिक करना होगा। इस जगह आपको अपना सीरियल नंबर,रिस्पॉन्स की तारीख, ट्रांजैक्शन आईडी, आदि की जानकारी मिलेगी।

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