Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस करा कर हो रहा पछतावा तो पॉलिसी को ऐसे करे पोर्ट, जानिए!
health insurance
Health Insurance: देश में जब से कोरोना महामारी अपना प्रकोप जमा रखा है तब से तेजी से लोग हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) के पीछे भाग रहे है. मुसीबत के समय हेल्थ इंश्योरेंस लोगो के लिए बहुत मददगार साबित होता है. ऐसे में अगर आपने भी हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) ले रहा है और आप उससे खुश नहीं है तो आप इसे दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकते है. चलिए आज हम आपको बताते है की कैसे आप दूसरी कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) को पोर्ट कराएँगे.
ये है पूरी प्रक्रिया
नई कंपनी चुनें -
-पुरानी पॉलिसी (Health Insurance) एक्सपायर होने के 45-60 दिन पहले आपको पोर्ट के लिए अप्लाई करना होगा.
-सबसे पहले आप वह बीमा कंपनी चुनें जिसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है. इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें.
-इसके बाद नई कंपनी आपको पोर्टिबिलिटी और प्रपोजल फॉर्म भेजेगी. इन दोनों फॉर्म को आपको भरना है.
-इनमें अपनी निजी जानकारी और पिछली इंश्योरेंस कंपनी की जानकारी देनी होगी.
ये सब हो सकता है ट्रांसफर
-पॉलिसी खरीदने के बाद 30 दिन का वेटिंग पीरियड
-पुरानी बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड
-किसी खास बीमारी के लिए वेटिंग पीरियड
-पुरानी पॉलिसी का नो क्लेम बोनस
होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स
-हेल्श इंश्योरेंस (Health Insurance) रिन्यू करने से संबंधित नोटिस या पिछले साल का पॉलिसी शेड्यूल
-नो क्लेम बोनस क्लेम करना है तो एक घोषणापत्र
-कोई क्लेम किया है तो डिस्चार्ज समरी
-जांच और फॉलो-अप रिपोर्ट
-पिछली मेडिकल हिस्ट्री, रिपोर्ट और कॉपी