Gratuity and Pension New Rule December 2022: केन्द्रीय कर्मचारियों की लापरवाही पड़ेगी भारी, सरकार ने अभी-अभी बदला नियम, खत्म होगी पेंशन और ग्रेच्युटी, फटाफट जाने
Gratuity and Pension New Rule
Gratuity and Pension New Rule: केंद्र सरकार ने एक बड़े नियम में बदलाव करते हुए आदेश जारी कर दिया है। इस नियम के मुताबिक अगर कर्मचारी किसी भी तरह की लापरवाही करते हैं तो इसका सीधा असर उनकी पेंशन और ग्रेजुएटी पर पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि सरकार द्वारा परिवर्तित किए गए नियम को ध्यान से समझे और उसका पालन करें। अन्यथा एक बड़े झंझट में पड़ जाएंगे।
क्या जारी हुआ आदेश Gratuity and Pension
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को चेतावनी जारी की है। कहा गया है कि अगर कोई कर्मचारी लापरवाही करता है तो नए नियम के अनुसार उसकी ग्रेजुएटी और पेंशन रोक दी जाएगी। यह नियम केवल केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा। राज्य सरकार चाहे तो इसे स्वीकार कर अपने राज्य में लागू कर सकते हैं।
जारी हुआ नोटिफिकेशन Gratuity and Pension
केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया है कि हाल के दिनों में सीसीएस पेंशन नियम 2021 के नियम 8 में बदलाव किया गया है। अब ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई है कि अगर कोई कर्मचारी अपने सेवाकाल के दौरान किसी गंभीर अपराध में या फिर कार्य में लापरवाही बरतने का दोषी पाया जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसकी ग्रेजुएटी और पेंशन रोक दी जाएगी।
केंद्र सरकार ने यह नियम जारी करते हुए संबंधित प्राधिकरण को जानकारी भेज दी है। जानकारी में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दोषी कर्मचारियों की जानकारी मिलने पर पेंशन और ग्रेजुएटी रोकने की कार्यवाही की जाए। सरकार संशोधित नियम में कड़ाई करते हुए पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
कौन करेगा कार्यवाही Gratuity and Pension
ग्रेजुएटी और पेंशन रोकने का अधिकार ऐसे प्रेसिडेंट जो रिटायर कर्मचारी की अप्वाइंटिंग अथॉरिटी में शामिल रहे हो। साथ ही बताया गया है कि ऐसे सचिव जो संबंधित मंत्रालय या विभाग से जुड़े हो। रिटायर होने वाले कर्मचारी की नियुक्ति की गई हो तथा सीएजी को दोषी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद पेंशन और ग्रेजुएटी रोकने का अधिकार दिया गया है।
सुझाव लेना आवश्यक Gratuity and Pension
इस नए नियम में यह व्यवस्था भी की गई है कि अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से सुझाव लेना होगा। साथ ही बताया गया है कि जब पेंशन रोकने है निकालने को प्रतिबंधित किया जाता है उस समय नियम 44 के तहत न्यूनतम राशि 9000 प्रतिमाह से कम नहीं होना चाहिए।