भारत सरकार दे रही है 5 करोड़ रूपए! आपको भी मिल सकते हैं, बस करना होगा ये काम...
बेनामी संपत्ति के मामले में 1 करोड़ रुपये और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य कर चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ 5 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार
केंद्र सरकार बेनामी संपत्ति, अवैध संपत्ति और कर चोरी जैसे लोगों पर लगाम कसने के लिए शुरुआत कर चुकी है. बेनामी समपत्ति, अवैध संपत्ति और कर चोरी करने वालों या विदेशों में काला धन रखने वालों के खिलाफ आप भी शिकायत कर 5 करोड़ रूपए तक पा सकते हैं. इसके लिए केंद्र सरकार के आयकर विभाग ने एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है. जिसकी जानकारी केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मंगलवार को दी है.
5 करोड़ तक का पुरस्कार
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जानकारी देते हुए बताया है कि मौजूदा समय में लागू योजना के मुताबिक बेनामी संपत्ति के मामले में 1 करोड़ रुपये और विदेशों में कालाधन रखने सहित अन्य कर चोरी के मामले में कुछ शर्तों के साथ 5 करोड़ रुपये तक का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है.
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ऐसे करें शिकायत
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार इसकी शिकायत के लिए e-Filing पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर कर चोरी अथवा बेनामी संपत्ति होल्डिंग की जानकारी देने के लिए लिंक को शुरू कर दिया गया है. जिसमें शिकायतकर्ता आधार कार्ड एवं पैन कार्ड धारी होना चाहिए. अगर शिकायतकर्ता के पास आधार या पैन नहीं है, इसके बावजूद भी वह ऐसे लोगों की शिकायत कर सकता है.
यह Online सुविधा है और OTP (One Time Password) आधारित प्रक्रिया के तहत कोई भी आयकर कानून 1961 के उल्लंघन, अघोषित संपत्ति कानून और बेनामी लेनदेन बचाव कानून के तहत तीन अलग-अलग फार्म में शिकायत दर्ज करा सकता है.
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शिकायत सुरक्षित करने के बाद शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर एक विशिष्ट कोड (Unique Code) आएगा, जिस का उपयोग कर शिकायतकर्ता शिकायत और कार्रवाई की स्थिति जान सकता है. आयकर विभाग की इस नई प्रक्रिया में कोई भी व्यक्ति 'मुखबिर या भेदिया' भी बनाया जा सकता है, जिसे विभाग द्वारा उचित इनाम से नवाजा जाएगा.
Income Tax Return Filing Date
बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए Income Tax Return Filing की डेट समाप्त हो चुकी है. इसकी अंतिम तिथि 10 जनवरी 2021 नियत की गई थी. जबकि कंपनियों द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 15 फरवरी है.