MP Higher Education Loan Guarantee Scheme : एमपी के छात्रों के लिए अच्छी खबर, योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया के साथ ही नियम व पात्रता जान लें
MP Higher Education Loan Guarantee Scheme : मध्यप्रदेश के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा अपनी गारंटी पर छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए बैंक से लोन उपलब्ध करवाया जाएगा। निम्न आय वर्ग के गरीब मेधावी विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा गारंटी योजना MP Higher Education Loan Guarantee Scheme लागू की गई है। जिसका क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग के साथ ही उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 विद्यार्थियों के प्रकरणों के लिए गारंटी दी जा सकेगी। जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में अध्ययन (आयुष विभाग सहित) 100 विद्यार्थी, तकनीकी शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन के लिए 60 और अन्य उच्च शिक्षा क्षेत्र में अध्ययन के लिए 40 विद्यार्थियों की गारंटी राज्य सरकार द्वारा ली जाती है।
छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए मिलेगा लोन
उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए निम्न आय वर्ग के मेधावी छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बैंकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण प्राप्त करने पर कोलेट्रल सिक्युरिटी मांगी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश के अनुसार वर्तमान में उच्च शिक्षा हेतु बैंक से ऋण प्राप्त करने पर 4 लाख रुपए तक के ऋण राशि में किसी प्रकार की कोलेट्रल सिक्युरिटी की आवश्यकता नहीं होती। इससे अधिक की राशि पर यह सिक्युरिटी लेने का प्रावधान है। ऐसे में गरीब मेधावी छात्रों के लिए जिन्हें उच्च शिक्षा हेतु ऋण की आवश्यकता है उन्हें इस योजना के तहत बैंकों से शिक्षा के लिए ऋण राशि मुहैया करवाई जाती है जिसकी गारंटी राज्य सरकार लेती है।
तीन विभाग करेंगे योजना का क्रियान्वयन
एमपी हायर एजुकेशन लोन गारंटी योजना का क्रियान्वयन तीन विभागों द्वारा किया जाएगा। जिसमें तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष एवं उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं। योजना में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उनसे संबंधित अधिसूचित पाठ्क्रमों के विद्यार्थियों हेतु गारंटी दी जाएगी। जिसमें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु ऋण भी सम्मिलित रहेंगे। परंतु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या विभाग हेतु निर्धारित संख्या की कुल संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस दौरान विभाग एवं बैंक का यह दायित्व होगा कि वह छात्र के संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश के बाद प्रत्येक वर्ष, सेमेस्टर की शैक्षणिक उपलब्धि की समीक्षा करे। कोई विद्यार्थी यदि बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है अथवा सेमेस्टर, वार्षिक परीक्षा में उपलब्धि संतोषजनक नहीं रहती तो ऐसी स्थिति में बैंक को इन प्रकरणों में निगर्मित ऋण तथा उस पर उक्त दिनांक तक देय ब्याज की राशि की जानकारी 30 दिवस की समयावधि में संबंधित विभाग एवं वित्त विभाग को देना अनिवार्य है।
एमपी हायर एजुकेशन लोन गारंटी योजना पात्रता
विद्यार्थियों को अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। उच्च शिक्षा हेतु गारंटी योजना में ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक न हो। विद्यार्थी को बैंक से ऋण के लिए आवेदन संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार करना होगा। कालेट्रल सिक्युरिटी हेतु शासकीय प्रत्याभूमि जारी करने हेतु निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजों के साथ पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
एमपी हायर एजुकेशन लोन गारंटी योजना चयन प्रक्रिया
इस योजना में छात्रों के चयन के लिए क्रियान्वयन करने वाले विभागों में छानबीन समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता संबंधित विभाग के प्रमुख, सचिव करेंगे। संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष, संचालक, संस्थागत वित्त एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति या उनके प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे। छानबीन समिति छात्र द्वारा चयनित पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, शिक्षण संस्थान की मान्यता, विद्यार्थी के पालक की आर्थिक स्थिति, विद्यार्थी द्वारा बैंक से लिए गए ऋण की वापसी की संभावना आदि का मूल्यांकन के आधार पर चयन किया जाएगा।