NPS में निवेशकों के लिए गुड न्यूज: T+0 सेटलमेंट सिस्टम से इन्वेस्टर्स को उसी दिन मिलेगा NAV का फायदा, जानिए कैसे...
National Pension System
अगर आप भी NPS (National Pension System) में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने NPS में T+0 सेटलमेंट सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब किसी भी निपटान के दिन सुबह 11 बजे (T) तक ट्रस्टी बैंक को मिलने वाला NPS योगदान उसी दिन निवेश कर दिया जाएगा। इससे NPS निवेशकों को उसी दिन के नेट एसेट वैल्यू (NAV) का फायदा मिलेगा।
पहले NPS में निवेश T+1 के आधार पर किया जाता था। इसका मतलब था कि किसी भी निपटान के दिन सुबह 11 बजे तक प्राप्त योगदान को अगले दिन (T+1) निवेश किया जाता था। इससे निवेशकों को NAV का फायदा एक दिन बाद ही मिलता था।
PFRDA का कहना है कि T+0 सेटलमेंट सिस्टम से NPS निवेशकों को कई फायदे होंगे। सबसे पहले, उन्हें उसी दिन के NAV का फायदा मिलेगा। इसका मतलब है कि उनके निवेश में जल्दी वृद्धि होगी। दूसरा, इससे NPS में निवेश करना और भी आसान और तेज हो जाएगा।
PFRDA ने NPS के लिए ‘पॉइंट ऑफ प्रजेंस’ (POP), नोडल ऑफिस और NPS ट्रस्ट को सलाह दी है कि वे अपने एनपीएस परिचालन को संशोधित समयसीमा के अनुरूप करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निवेशकों को T+0 सेटलमेंट सिस्टम का पूरा फायदा मिल सके।
NPS में निवेश पहले से आसान और तेज हो जाएगा। अब नए नियम के अनुसार निवेशकों के लिए यह सिस्टम पहले से बेहतर हो गया है। अब सुबह 11 बजे तक जमा किया गया डी-रेमिट पैसा (De-Remit Money) भी उसी दिन इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और वह भी उस दिन के लागू नेट एसेट वैल्यू (NAV) के हिसाब से। PFRDA ने NPS में निवेशको को जल्द फायदे दिलाने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद NPS में निवेश और निवेशकों का काम आसान और तेज हो जाएगा।