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Gold At Home Rules Big Alert 11 April 2023: सरकार का बड़ा ऐलान अब महिलाएं घर पर रख पाएंगे सिर्फ इतना गोल्ड, अन्यथा होगी...हो जाएं अलर्ट

Gold At Home Rules Big Alert 11 April 2023: सरकार का बड़ा ऐलान अब महिलाएं घर पर रख पाएंगे सिर्फ इतना गोल्ड, अन्यथा होगी...हो जाएं अलर्ट
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gold at home rules for women: देश में सोना खरीद कर रखने की क्राइटेरिया निर्धारित है। नियम के मुताबिक एक लिमिट से ज्यादा सोना खरीद कर घर में नहीं रखा जा सकता।

Gold At Home Rules Big Alert 11 April 2023: पहले के जमाने में सोना खरीद कर रखना संपन्नता की निशानी मानी जाती थी। लोग अपने बचत के पैसों से सोना खरीद कर रखा करते थे। सोना आड़े वक्त पर काम आया करता था। वही त्योहार के समय आज भी स्वर्ण खरीदना काफी शुभ माना गया है। दीपावली धनतेरस के समय लोगों द्वारा सोने के गहने जेवर खरीदते हैं साथ में सिक्के खरीद कर घर में रखते हैं। लेकिन अब इसके लिए सरकार ने कुछ नियम निर्धारित किए हैं। देश में सोना खरीद कर रखने की क्राइटेरिया निर्धारित है।

सरकार ने निर्धारित किया हुआ है नियम

सोना खरीद कर घर में रखने के लिए कुछ सरकार ने नियम निर्धारित कर रखे हैं। नियम के मुताबिक एक लिमिट से ज्यादा सोना खरीद कर घर में नहीं रखा जा सकता। आइए घर में सोना रखने के कुछ सरकारी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

कितना रख सकते हैं सोना

सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि सरकार ने कितना सोना रखने की वैधानिक छूट दी हुई है। बताया गया है कि एक विवाहित महिला 500 ग्राम सोना रख सकती है। वही एक अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना रख सकती है। वहीं पुरुषों के लिए बताया गया है कि वह 100 ग्राम सोना रख सकते हैं।

वैसे तो सोना रखने की कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी सोना रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक आवश्यक बात यह है कि वैध रूप से उस सोने की खरीदी की गई हो। आप अपने जायज आए के माध्यमों से उस सोना को खरीदा हो।

लगेगा टैक्स

कहा गया है कि अगर कोई 3 साल से ज्यादा समय तक सोना रखने के बाद उसे बेचता है तो उससे होने वाली आय पर लोंग टर्म कैपिटल गैन टैक्स लगेगा। जो इंजेक्शन बेनिफिट के साथ 20 प्रतिशत है।

सावरेन गोल्ड बॉन्ड

कहा गया है कि सावरेन गोल्ड ब्रांड बेचने के मामले में टैक्स स्लैब के अनुसार कर लगाया जाता है। वहीं अगर 3 साल बाद बेचा जाता है तो लाभ के इंटेक्स के साथ 20 प्रतिशत और इंडेक्सेशन के बिना 10 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।

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