Free Boring Yojana: फ्री में करवाएं बोरिंग, पम्प और पाइप में मिलेगी सब्सिडी, ऐसे करे आवेदन
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UP Free Boring Yojana: उत्तर- प्रदेश सरकार राज्य के छोटे एवं सीमांत किसानों को उन्नत सील बनाने के लिए तरह-तरह की योजना संचालित कर रही है। उसी के तहत फ्री बोंरिग योजना भी है। जिसका लाभ लेकर किसान अपने खेतों में फ्री में बोरिंग करवा सकते है।
दरअसल इस यूपी में इस फ्री बोरिंग योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर (National Bank for Agriculture) एंड रूरल डेवलपमेंट (Rural Development) ने फ्री बोरिंग स्कीम (Boring Scheme) के तहत विभिन्न हॉर्स पावर के पंपसेट खरीदने के लिए कर्ज की सीमा तय की है!
पम्प खरीदी में मिलती है सब्सिडी
यूपी के किसानो के लिए सरकार द्वारा सिंचाई विभाग के माध्यम से यह प्रमुख कार्यक्रम में शामिल है। जिसमें बोरिंग तो फ्री में होती ही है किसानों को पम्प की खरीदी में सब्सिडी भी दी जाती हैं। जिससे किसान इस योजना का लाभ लेकर अपने खेत में सिचाई की सुविधा बना कर ज्यादा-से-ज्यादा सब्जी एंव फसलों को तैयार कर सकें।
योजना पर एक नजर
यूपी में बनाई गई योजना के तहत छोटे किसानों के लिए बोरिंग पर सब्सिडी की अधिकतम सीमा 5,000 रुपये एवं सीमांत किसानों के लिए बोरिंग पर सब्सिडी की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये निर्धारित की गई है।
इसी तरह छोटे किसानों को पंप सेट खरीद कर बोरिंग लगाने पर अधिकतम 4500 रुपये का अनुदान मिलेगा। यदि पम्पसेट को सीमांत किसानों द्वारा बोरिंग पर खरीदा एवं स्थापित किया जाता है, तो अधिकतम अनुदान रु. 6,000 प्राप्त होगा।
जबकि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के छोटे और सीमांत किसानों के लिए बोरिंग पर सब्सिडी की अधिकतम सीमा 10,000 रुपये निर्धारित की गई है। यूपी फ्री बोरिंग योजना में बोरिंग से शेष राशि रू.10,000 की सीमा के अधीन है, तो रिफ्लेक्स वाल्व, डिलीवरी पाइप, बेंड आदि जैसी सामग्री उपलब्ध कराने की अतिरिक्त सुविधा भी उपलब्ध होगी। बोरिंग पर पम्पसेट लगाने पर पम्पसेट क्रय करने पर अधिकतम 9,000 रुपये का अनुदान प्राप्त होगा।
इस तरह करें आवेदन
उत्तर प्रदेश फ्री बोरिंग योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए इसलिंक https://minorirrigationup.gov.in/ पर क्लिक करें। फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड (Online Download) करने के बाद एक प्रिंटआउट निकालना होगा। इस यूपी फ्री बोरिंग योजना के बाद फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भरकर अपने जिले के प्रखंड विकास अधिकारी-सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग कार्यालय उत्तर प्रदेश में जमा करना होगा।
पाइप में भी अनुदान
सरकार बोरिग एवं पम्प ही नही पाइप की खरीदी में भी अनुदान दे रही है। 90 मिमी आकार के एचडीपीई पाइप की लागत न्यूनतम 30 मीटर से अधिकतम 60 मीटर तक की 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। एचडीपीई पाइप की लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 3००० रुपये अनुदान के रूप में होगी।