बेटी की शादी में सरकार दे रही 51000 रूपए की धनराशि, जानिए कैसे मिलेगा लाभ?
FINANCIAL HELP: यू तो केन्द्र सरकार सहित राज्यों की सरकरें लड़की की शादी में शासन की ओर से अनुदान दे रही है। उसी तरह से उत्तर-प्रदेश की सरकार बेटी के विवाह के लिए शादी अनुदान योजना के तहत आर्थिक मदद दे रही है। जिससे बेटी का विवाद धूमधाम से उसका परिवार कर सकें।
ये है शर्ते
शादी अनुदान योजना के तहत उत्तर-प्रदेश की रहने वाली बेटियों की इस योजना का लाभ लेने के लिए जो पात्रता रखी गई है उसके तहत लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए।
इस योजना एक परिवार से दो लड़कियां को लाभ मिलता हैं। तो वही इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के बेटियों का परिवार आवेदन कर सकता हैं।
योजना के तहत वह उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले की सालाना आय 46800 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 56400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
ये दस्तावेज जरूरी
आवेदन करने वाले के पास आधार कार्ड होना जरूरी है। आवेदनकर्ता के आय प्रमाण पत्र के साथ ही जिन दंपति की शादी हो रही है उनका आयु प्रमाण पत्र होना जरूरी है। सरकारी बैंक में एक खाता होना जरूरी है। यह खाता आधार से लिंक होना चाहिए, मिलने वाली अनुदान राशि खाते में भेजी जाती है। सरकार की तरफ से मिलने वाले अनुदान की राशी बेटी की शादी से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद ही निकाली जा सकती है।
ऐसे उठा सकते है फायदा
योजना का लाभ लेने के लिए यूपी सरकार की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. वेबसाइट के होम पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाकर मांगी गई जानकारी और दस्तावेज देने पर आवेदन प्रोसेस हो जाएगा।