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EPFO: नौकरी बदलने के बाद अपने आप नए अकाउंट में ट्रांसफर या मर्ज हो जाएगा पीएफ अकाउंट, सेंट्रलाइज IT सिस्टम को मिली मंजूरी

EPFO: नौकरी बदलने के बाद अपने आप नए अकाउंट में ट्रांसफर या मर्ज हो जाएगा पीएफ अकाउंट, सेंट्रलाइज IT सिस्टम को मिली मंजूरी
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EPFO News in Hindi: अब नौकरी बदलने के बाद पुरानी कंपनी के चक्कर आपको नहीं काटने पड़ेंगे, सरकार ने सेंट्रलाइज IT सिस्टम को मंजूरी दी है. जिसमें अपने आप आपका पीएफ अकाउंट नए अकॉउंट में ट्रांसफर हो जाएगा.

EPFO News in Hindi : नौकरी बदलने के बाद पीएफ अकाउंट में नए अकाउंट को जोड़ने की समस्या से निजात मिलने वाली है. दिल्ली में शनिवार को EPFO बोर्ड की बैठक में PF अकाउंट के सेंट्रलाइज IT सिस्टम को मंजूरी दी गई है. जिसमें नौकरी बदलने के बाद आपका PF खाता अपने आप नए अकाउंट में ट्रांसफर या मर्ज हो जाएगा.

दरअसल, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले अधिकाँश लोगों का EPFO के अंतर्गत पीएफ अकाउंट (PF Account) होता है. जिसमें उनकी सैलरी का कुछ अंश उनके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है. नौकरी बदलने के बाद उन्हें पुराने संस्थान और नए संस्थान की पूरी जानकारी खुद देनी होती है तब जाकर वे अपना पैसा पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं. कभी कभी लोग पैसे नहीं निकाल पाते हैं.

अभी तक पीएफ खाताधारकों को नौकरी बदलने के बाद नए अकाउंट में ट्रांसफर करने या मर्ज कराने के लिए काफी मशक्कत करनी होती थी. यह काम पीएफ अकाउंट होल्डर को खुद करना होता था. इसके लिए पुरानी और नई कंपनी में कुछ कागजी औपचारिकताएं होती हैं जिन्हें पूरा करना होता है. इन कागजी कार्यवाही के चलते कई लोग पुरानी कंपनी में PF का पैसा छोड़ देते हैं. अब इस प्रक्रिया को बेहद सरल और आटोमेटिक बनाने का निर्णय लिया गया है. जिसके लिए पीएफ अकाउंट के सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है.

पीएफ पर ब्याज को लेकर नहीं हुआ निर्णय

पीएफ को उम्मीद थी कि इसमें इम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (EPS) के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन और PF पर मिलने वाले ब्याज पर फैसला हो सकता है. लेकिन मीटिंग में इसको लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया. अभी PF पर 8.5% सालाना ब्याज दिया जा रहा है.

यूएएन-आधार लिंक की डेडलाइन 30 नवंबर को

अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट के यूएएन से आधार को लिंक (UAN Aadhaar Link) नहीं किया है, तो 30 नवंबर के पहले जरूर लिंक कर लें. यूएएन आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढाकर 30 नवंबर तक कर दी गई है. ऐसा नहीं करने पर आप EPFO की सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे और न ही अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल पाएंगे.

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