Driving License Application Process: सिर्फ 10 मिनट में आपको घर बैठे मिलेगा डीएल, ऐसे करें Online Apply
Driving License Online Application Process: बिना ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के वाहन चलाना आपके लिए काफी महंगा पड़ सकता है. पहले बिना डीएल के वाहन चलाने पर 500 रूपए का जुर्माना होता था, लेकिन अब इसे बढाकर 5 हजार रूपए तक कर दिया गया है. इसके साथ ही यातायात पुलिस (Traffic Police) आपके वाहन को जब्त भी कर सकती है.
हालांकि जुर्माना अलग-अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है. कुछ राज्यों में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 3 माह तक की जेल का भी प्रावधान है. इसलिए अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप वाहन चलाते हैं तो आज ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई (Online Apply Driving Licence) करें.
सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए एक पटल पर ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने की सुविधा दे रखी है, जिस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर एवं ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट देकर महज 10 मिनट में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं. आज हम आपको लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रोसेस बताने जा रहें हैं.
ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई करें?
ड्राइविंग लाइसेंस (How to apply online driving licence) प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस (Learner Licence) के लिए आवेदन करना होगा. लर्निंग लाइसेंस बनने के एक माह से 6 माह तक आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं. लड़कियों एवं महिलाओं के लिए लाइसेंस प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क होती है. इसके लिए आपको किसी भी तरह का चार्ज (Driving Licence Fee) नहीं देना होता. तो सबसे पहले जानिए घर बैठे लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें (How to Apply for Learner Licence Online)?
लर्नर लाइसेंस (LL) के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
(How to apply Learner Licence Online) लर्नर लाइसेंस (LL) ऑनलाइन आवेदन के लिए केंद्रीय परिवहन विभाग (Central Transport Department) की आधिकारिक वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर जाएं.
> यहां आपको अपने निवासरत राज्य (State of Residence) का चुनाव करना होगा. उदाहरण के लिए अगर आप 'मध्यप्रदेश' के निवासी हैं तो Madhya Pradesh पर क्लिक करें (Driving Licence MP)
> राज्य का चुनाव करने के बाद आपके सामने 'Contactless Licence Services' एक पॉपअप खुलेगा.
> Contactless KYC Services के अंतर्गत 'Issue of Learners Licence' पर क्लिक करें.
Learner Licence जारी करने में आवेदन जमा करने के चरण निम्नलिखित हैं:
- FILL APPLICATION DETAILS LL
- UPLOAD DOCUMENTS
- UPLOAD PHOTO AND SIGNATURE (In case of eKYC through Aadhaar, only Signature need to be uploaded)
- FEE PAYMENT
- VERIFY THE PAYMENT STATUS
- PRINT THE RECEIPT
> चरणों को ध्यानपूर्वक समझने के बाद 'Continue' पर क्लिक कर आगे बढ़ें और अपनी Category का चुनाव कर 'Submit' बटन पर क्लिक करें.
> इसके बाद आपको 'Submit Via Aadhaar Authentication' पर क्लिक करना होगा (आपके आधार पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वह वैध होना चाहिए, इसी मोबाइल नंबर पर OTP आएगा)
> अब Aadhaar Number का चुनाव कर अपने आधार के 12 अंकों को दर्ज करें और 'Generate OTP' पर क्लिक करें. आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें और 'Authenticate' में क्लिक कर प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें.
> Applicant की डिटेल्स को रिव्यु करके आगे बढ़ें, अगली विंडो पर आपको अपने Address और संपर्क का ब्यौरा देना होगा. इसके बाद लाइसेंस के लिए वाहन के प्रकार का चुनाव करना होगा.
> Class of Vehicle के चुनाव के बाद आपको FORM 1 (Self Declaration) पर क्लिक करके चुनाव करना होगा. फिर फॉर्म को सबमिट कर दें.
> अगर आवेदक Female है तो उन्हें दस्तावेज अपलोड करने और लाइसेंस के शुल्क पर छूट दी गई है. अगर आवेदक Male है तो शुल्क का भुगतान कर आगे बढ़ें.
> अब आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, इसके सम्हालकर नोट कर लें एवं लर्नर टेस्ट के लिए आगे बढ़ें. टेस्ट से पहले आपको टुटोरिअल वीडियो देखना चाहिए, इसे पूरा देखने के बाद ही आपके सामने टेस्ट के लिए ऑप्शन खुलेगा.
> ऑनलाइन टेस्ट में पास होने के बाद अपने आवेदन के स्टेटस को sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/applViewStatus.do पर चेक करें, यहां आपको आपका लर्नर लाइसेंस डाउनलोड का विकल्प मिलेगा, जिसमें RTO का डिजिटल सिग्नेचर होगा, इसे डाउनलोड कर लें और यही आपका वैध Learner Licence है.