क्रेडिट गारंटी स्कीम: Startups को सरकार बिना किसी गारंटी के देगी 10 करोड़ का लोन
Credit Guarantee Scheme: देश में स्टार्टप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है. जिसका नाम क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टप्स (Credit Guarantee Scheme for Startups) है. CGSS के तहत सरकार स्टार्टअप कंपनियों को बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ रुपए तक का लोन देगी। साथ ही लोन के बदले कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखी जाएगी। जिसका मतलब है बिना किसी गारंटी के बिज़नेस लोन मिलेगा (Business Loan Without Guarantee)
बिना गारंटी के स्टार्टअप लोन
Startup loan without guarantee: वाणिज्य उद्योग और आतंरिक व्यापर संवर्धन विभाग (DPIIT) ने इस गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टप्स (Credit Guarantee Scheme for Startups) के बारे में बताते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके मुताबिक लोन लेने वाले ऐसे आवेदकों को इसका लाभ मिलेगा जिन्होंने 6 अक्टूबर या उसके बाद अप्लाई किया है.
बिना गारंटी के बिज़नेस लोन
गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टप्स के तहत ट्रांजैक्शन की 80% रकम तक लोन गारंटी कवर मिलेगा। ये लेनदेन आधारित गारंटी होगी। इसमें खुद बैंक-स्टार्टअप को लोन गारंटी देंगे। जिन स्टार्टअप्स को 3 करोड़ का लोन दिया जाएगा उन्हें 80% राशि पर ट्रांजैक्शन बेस्ड कवर मिलगा। 3.5 करोड़ के लोन वालों को 75%, और 10 करोड़ रुपए तक का स्टार्टअप लोन लेने वालो को 65% राशि का लोन गारंटी मिलेगा
इस योजना के तहत लोन पर अम्ब्रेला बेस्ड गारंटी भी मिलेगी, जिसमे SEBI के AIF नियमों के तहत रजिस्टर्ड वेंचर डेब्ट फंड (VDF) को गारंटी कवर दिया जाएगा
बिना गारंटी के स्टार्टप लोन कैसे मिलेगा
सिर्फ उन्ही स्टार्टप को बिना गारंटी का लोन दिया जाएगा जो उद्योग संवर्ग और आतंरिक व्यापर विभाग से मान्यता प्राप्त होंगे। जिनका बिज़नेस प्रॉफिटेबल होगा और अपने 12 महीने की मंथली ऑडिट में प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। और आवेदन करने वाला किसी बैंक या दूसरी वित्तीय संस्था में डिफाल्टर न हो और उसका लोन NPA न घोषित हुआ हो