Post Office ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, सेविंग स्कीम से जुड़े नियमो में हुआ बदलाव, 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम, जानिए!
पोस्ट ऑफिस (Post Office) ने पीपीएफ (PPF) के नियमों में बदलाव के बाद, अब अपने सेविंग स्कीम (Savings Scheme) से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इंडिया पोस्ट ने अब पोस्ट ऑफिस से मिलने वाले सेविंग ब्याज के नियमों को बदल दिया है।
1 अप्रैल से नहीं मिलेगा ब्याज का पैसा कैश में
क्या आपको पोस्ट ऑफिस से मंथली इनवेस्टमेंट स्कीम, टाइम डिपॉजिट अकाउंट और SCSS से ब्याज का पैसा कैश में मिलता है। तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से अब यह पैसा आपको कैश में नहीं मिलेगा.
सरकार के अनुसार, एससीएसएस, एमआईएस या टीडी अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज को 1 अप्रैल से सीधे निवेशकों के बचत खाते में ही भेजा जाएगा। यानी ब्याज का पैसा कैश में नहीं मिलेगा।
31 मार्च से पहले कराएं पोस्ट ऑफिस स्कीम को सेविंग अकाउंट से लिंक
अगर आपने अपनी बचत योजना से पोस्ट ऑफिस या बैंक का सेविंग अकाउंट लिंक नहीं करवाया है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप ब्याज का पैसा मासिक, तिमाही या वार्षिक रूप से लेते हैं तो भी यह नियम लागू होगा। इसलिए 31 मार्च 2022 से पहले पोस्ट ऑफिस स्कीम को सेविंग अकाउंट से लिंक करा लें।
लिंक नहीं करवाने पर होंगी ये समस्या
यदि आप 31 मार्च तक दोनों अकाउंट को लिंक नहीं करवाते हैं तो 1 अप्रैल के बाद मिलने वाला ब्याज पोस्ट ऑफिस के अन्य कार्यालय खाते में जमा हो जाएगा। एक बार ब्याज की राशि अन्य कार्यालय खाते में जमा होने पर यह केवल डाकघर के बचत खाता चेक के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।
ध्यान दें
टीडी अकाउंट का ब्याज सालाना आधार पर किया जाता है। वहीं 5 साल की मंथली इनकम स्कीम में ब्याज के पैसे का भुगतान मासिक आधार पर किया जाता है। जबकि 5 साल वाली सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है।