PAN Card रखने वाले हो जाएं सावधान होने वाला है ऐसा जो आप सोच नहीं सकते...
PAN Card रखने वाले हो जाएं सावधान होने वाला है ऐसा जो आप सोच नहीं सकते...
अगर आपके पास दो पैन कार्ड ( PAN Card ) है तो सावधान हो जाएं! आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना ( 10 Thousand Rupees Fine ) देना पड़ सकता है। दरअसल, इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, एक साथ दो पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है और नियमों के खिलाफ है। ऐसा करने पर पेनाल्टी लगाने का प्रावधान है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड ( Pan Card Details ) जरूरी है।
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पैन कार्ड प्रॉपर्टी की खरीदने या बेचने, गाड़ी खरीदने या बेचने, आईटीआर फाइल करने आदि जगहों पर काम आता है। लेकिन, अगर किसी व्यक्ति के एक से अधिक पैन कार्ड है या फिर गलती से अलॉट हो गया है, तो आपको उसे सरेंडर कर देना चाहिए।
इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसा करने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के प्रावधानों के तहत 10 हजार रुपये लगाया जा सकता है। इसलिए आपको जल्द से जल्द अपने एक PAN को सरेंडर कर देना चाहिए। आप पैन कार्ड को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन सरेंडर कर सकते हैं।
इसके लिए आपको सबसे पहले NSDL की वेबसाइट पर जाना होगा।यहां "Application Type" पर क्लिक करें, इसके बाद "Changes or Correction in existing PAN Data/Reprint of PAN Card (No changes in existing PAN Data)” विकल्प को चुनें।
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इसके बाद एक फ़ॉर्म खुलेगा, इसे आप पूरा भर लें और Submit बटन पर क्लिक करें। Submit करने के बाद आपके पास एक टोकन नंबर जेनरेट होगा। यह आपके ईमेल पर और मोबाइल पर मैसेज के जरिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको "Continue with PAN Application Form" पर क्लिक करना होगा। नए वेब पेज पर "Submit scanned images through e-Sign" ऑप्शन सलेक्ट करें। यहां पेज के निचले-बाएं हिस्से में अपना पैन नंबर डिटेल भरें जिसे आप बनाए रखना चाहते हैं।