नाबालिग को बाइक दी तो पुत्र के साथ पिता का कटेगा चालान
Bilaspur / बिलासपुर। नाबालिगों द्वारा बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब उनके पिता को भी आरोपी मानते हुए उनका चालान किया जायेगा। हाल में हुई एक कार्रवाई के बाद न्यायालय ने भी माना कि नाबालिग को गाड़ी चलाने के लिए देना या न देना पिता पर निर्भर करता है। ऐसे में नाबालिग के गाड़ी चलाते पाये जाने पर पिता का भी चालना किया जाये। उक्त नाबालिग मामले में न्यायालय ने पिता पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
क्या है नये नियम
केन्द्र सरकार ने बढ़ते दो पहिया वाहनों के हादसे को देखते हुए नियम को और अधिक सख्त किया है। नये नियम के अनुसार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को गियर वाली गाड़ी चलाने के लिए नही देना चाहिए। अगर कोई इस नियम का पालन नही करता और जान बूझकर गाडी देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है।
सरकार ने कहा है इसके लिए आवश्यक के नाबालिग के गाड़ी चलाते हुए पाये जाने पर उसके उपर 25 हजार का जुर्माना लगाया जायेगा। वही उस बच्चे का 25 साल की उम्र तक लाइसेंस नहीं बन सकेगा।
न्यायालय पहुंचा मामला
जानकारी के अनुसार बिलासपुर ट्रैफिक पुलिस पुराना बस स्टैण्ड के पास आने-जाने वाले वाहनों की निगरानी कर रही थी। इसी बीच एक नाबालिग युवक बाइक लेकर जाते हुए दिखा। जिसे पुलिस ने रोककर जानकारी चाही। लेकिन युवक ने अपने को बालिग बताया। लेकिन पुलिस को शंका हुई और वह जन्म प्रमाणपत्र, हाई स्कूल की मार्कसीट मांगवाया। जिसमें वह नाबालिग निकला। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे किशोर न्यायालय बोर्ड के समक्ष पेश किया। उसके पिता को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। माना जा रहा है कि नये नियम के मुताबिक नाबालिग के पिता पर 25 हजार का जुर्माना लग सकता है।
एसपी ने कहा ऐसे हो कार्रवाई
वही बिलापुर एसपी का कहना है कि नाबालिगों को वाहन चलाते पाये जाने पर अब नये नियम के तरह ही कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए एसपी ने ट्रैफिक एएसपी को निर्देशित भी किया है। एसपी का कहना है कि इस समय 11वीं और 12वीं की स्कूल का संचालन किया जा रहा है। कई नाबालिक शहर में बाइक दौडा रहे हैं। ऐसे में कार्रवाई करना आवश्यक हो गया हैं। जब नाबालिग बच्चों के पिता पर नये नियम के तहत जुर्माना लगाया जायेगा तब जाकर स्थिति में सुधार सम्भव होगा।