9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने की मिली अनुमति, सरकार ने जारी की SOP, पर ये होंगी शर्तें...
कोरोना वायरस के चलते मार्च माह से अन्य गतिविधियों की तरह शैक्षणिक गतिविधियां भी बंद थी. जिन्हे अब धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है. Unlock-4 के दौरान केंद्र सरकार ने अब 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने की सशर्त अनुमति दी है. इसके लिए सरकार द्वारा SOP (Standard Operating Procedure) भी जारी कर दिया गया है.
शैक्षणिक गतिविधियों की आंशिक बहाली के लिए 21 सितम्बर 2020 से स्कूलों को अनुमति दी जाएगी, जिसमें स्वैक्षिक आधार पर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए स्कूल जाने के लिए अनुमति होगी.
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं. मंत्रालय के अनुसार स्वैक्षिक आधार पर छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति 21 सितम्बर से दी जाएगी. उनके पास ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प भी मौजूद रहेगा.
मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार
- स्कूल अपने यहाँ छात्रों की अध्ययन व्यवस्था शुरू करने या न करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
- सभी कक्षाएं अलग अलग समय में चलेंगी, इसके लिए टाइम स्लॉट बनाए जाएंगे.
- कोरोना के लक्षण वाले छात्रों को स्कूल जाने की अनुमति नहीं होगी.
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- शिक्षक, छात्रों एवं स्टाफ के स्कूल में प्रवेश के दौरान द्वार में तापमान मापने के लिए थर्मल गन होना अनिवार्य होगा, साथ ही फुल बॉडी सेनेटाइज कराना होगा.
- बाथरूम, क्लासरूम, लाइब्रेरी से लेकर हर उन स्थान जहाँ स्टूडेंट मौजूद होते हैं, समय-समय पर सेनेटाइज कराना होगा.
- स्टाफ, शिक्षक और छात्रों के बीच कम से कम 6 फिट की दूरी रखनी होगी.
- स्कूल अधिकतम 50 फ़ीसदी टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ को ही बुला सकेंगे.
स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति आवश्यक
छात्र स्कूल जाकर पढ़ें या घर में ऑनलाइन शिक्षा लें, यह उनपर निर्भर करेगा. अगर छात्र स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो इसलिए लिए पहले स्कूल को सूचित करना होगा, और अभिभावकों की लिखित अनुमति आवश्यक होगी. बिना अभिभावक के लिखित अनुमति स्कूल छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकेंगे.