BIHAR : शादियों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नए दिशानिर्देश जारी
BIHAR : शादियों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नए दिशानिर्देश जारी
नेशनल न्यूज़ डेस्क / BIHAR : BIHAR सरकार ने शादियों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
BIHAR राज्य सरकार ने शादी में आने वाले मेहमानों की संख्या और अन्य संबंधित कार्यक्रमों को कर्मचारियों सहित 100 तक सीमित कर दिया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव आमिर सुभानी ने कहा कि ये प्रतिबंध बुधवार को जारी किए गए केंद्र के दिशानिर्देशों के अतिरिक्त हैं।
राज्य सरकार का आदेश 3 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग और समारोह या शादी में उपस्थित मेहमानों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है।
कार्यक्रम के समय उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।
दूल्हे की शादी के जुलूस की अनुमति नहीं होगी। बैंड या वाद्ययंत्र बजाना भी प्रतिबंधित है।
हालांकि, बैंड या अन्य संगीत वाद्ययंत्रों को विवाह हॉल या स्थल के प्रवेश द्वार पर अनुमति दी जाएगी।
ये प्रतिबंध 3 दिसंबर तक लागू रहेंगे।
BIHAR राज्य सरकार ने भी लोगों को नदियों में 'कार्तिक स्नान' में भाग नहीं लेने की
सलाह दी है क्योंकि यह कोरोनावायरस के प्रसार का कारण बन सकता है।
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