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पुलिसकर्मियों को मिलने वाले उच्च पद के प्रभार के लिए इन मापदंडों को करना होगा पूरा : MP NEWS
पुलिसकर्मियों को मिलने वाले उच्च पद के प्रभार के लिए इन मापदंडों को करना होगा पूरा : MP NEWS
भोपाल। रेगुलेशन एक्ट में संशोधन के बाद सिर्फ उन्ही पुलिसकर्मियों को उच्च पद का प्रभार दिया जाएगा। जो इसके अनुभव और पात्रता रखते होंगे। इसके लिए कुछ मापदंड तय किए गए। जिसके मुताबिक आरक्षक से प्रधान आरक्षक पद के लिए 5 साल के सेवाकाल अनिवार्य है।
इसके अलावा प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक के लिए 3 साल, उपनिरीक्षक से निरीक्षक के लिए 6 सालए निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक के लिए 8 साल का सेवाकाल होना अनिवार्य किया गया है।
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इसके अलावा आरक्षक से प्रधान आरक्षक और प्रधान आरक्षक से सहायक उपनिरीक्षक के लिए पुलिसकर्मियों के सेवाकाल के दौरान दिए गए सजा और इनाम को भी मापदंड में शामिल किया गया है।
जिसके मुताबिक कर्मचारियों को उच्च पद पर प्रभार दिए जाने से पहले उनके सेवाकाल के सजा और इना का आकलन किया जाएगा। यदि 5 साल में उनकी सजाएं इनाम से अधिक होती है तो ऐसे पुलिसकर्मियों को उच्च प्रभार का लाभ नहीं मिलेगा।
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