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स्कूल की फीस जमा करना अनिवार्य, अन्यथा छात्रों को हो सकती है...
स्कूल की फीस जमा करना अनिवार्य, अन्यथा छात्रों को हो सकती है…
भोपाल। कोरोना की वजह से स्कूल कालेज सभी बंद हैं। छात्र घर में रहकर पढाई कर रहे हैं। वही कई विद्यालय आनलाइन क्लास संचालित कर छात्रों को पढाने में लगे हैं। लेकिन फीस के मामले में स्थिति स्पष्ट नही हो रही है। स्कूल और परिजनो के बीच में फीस को लेकर खींचतान चल रही है। ऐसे में मप्र लोक शिक्षण संचालनालय ने एक आदेश जारी कर अभिभावकों को स्कूल फीस जमा करने की अनिवार्यता लागू कर दी है। संचालनालय ने साफ किया है कि जो भी विद्यार्थी शिक्षण शुल्क अदा नहीं करने पर छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट नही किया जयेगा।
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परिजनों का आपना अलग तर्क
कोराना काल से कई परिजनो का कहना है कि जब तक स्कूल में पढाई नहीं तब तक कोई फीस नही। लेकिन स्कूल संचालक हर हाल में फीस वसूलने की जुगत में अभिभावकों से फोन पर बात कर रहे हैं। हालत यह है कि सरकार ने पूर्व में कहा था कि ट्यूसन फीस के अलावा अन्य कोई फीस school संचाल न वसूले। लेकिन स्कूल संचालक मनमानी करते हुए भारी भरकम फीस की बैलंेस सीट फोन के माध्य से परिजनांे केा बता रहे हैं। लेकिन बात नही बन रही है।
आर्थिक तंगी में स्कूल
हाल के दिनों में प्रायवेट school संचालकों ने सरकार से फीस के सम्बंध में निराकरण करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। सरकार ने मामला हल करने का आश्वासन दिया भी था। इसी क्रम में प्रदेश के उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग केके द्विवेदी ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि निजी स्कूल आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी, शिक्षकों को वेतन भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। ऐेसे में अभिभावकों को फीस जमा करनी चाहिए। इसके लिए एक आदे्रश भी जारी कर दिया गया है। ये आदेश सभी कक्षाओं के लिए लागू होगा