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एमपी भोपाल नगर निगम टैक्स नहीं चुकाने वाली 900 प्राइवेट प्रॉपर्टी करेगा नीलाम
प्रॉपर्टी और वाटर टैक्स नहीं चुकाने वालों पर भोपाल नगर निगम कार्रवाई करने की तैयारी में है। नगर निगम द्वारा 85 वार्ड के टॉप बकायादारों की 900 निजी संपत्तियों को नीलाम करेगा। जिसमें अरेरा कॉलोनी जैसी पॉश इलाकों की प्रॉपर्टी भी शामिल हैं। 1961 में सार्वजनिक विक्रय नियम बने थे, तब से अब तक भोपाल नगर निगम इस नियम के जरिए बमुश्किल 100 से 125 प्रॉपर्टी ही नीलाम करता था। यह पहली बार है जब इतनी ज्यादा संख्या में निजी प्रॉपर्टी नीलाम की जाएंगी।
नोटिस थमाने के बाद दी जाती है मोहलत
नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स या जलकर नहीं जमा करने वाले लोगों को नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 173 के तहत पहले नोटिस जारी किया जाता है। यदि बकायादार टैक्स नहीं जमा करता तो फिर पहले नोटिस जारी करने के 15 दिन के बाद इसी अधिनियम के तहत धारा 174 का नोटिस थमाया जाता है। जिसके बाद 30 दिन की मोहलत नगर निगम द्वारा और प्रदान की जाती है। इस दौरान यदि बकायादार टैक्स जमा नहीं करते तो नगर निगम धारा 175-178 की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। जिसके बाद नीलामी की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है।
20 हजार रुपए से ज्यादा बकायादारों को नोटिस
भोपाल नगर निगम द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किया गया है जिनकी राशि 20 हजार रुपए से ज्यादा बकाया है। नगर निगम द्वारा ऐसे कुल 8500 बकायादारों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम की राजस्व शाखा ने इन सभी को नोटिस देकर सप्ताह भर का समय दिया था। बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में लीज, किराया नहीं जमा करने वाली 500 दुकानों और प्लॉट के आवेदन भी निरस्त किए गए हैं। 20 हजार रुपए से ज्यादा बकायादारों से वसूली होने पर नगर निगम को तकरीबन 17 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।