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मध्यप्रदेश में बंद हो सकते हैं हुक्का लाउंज, 13 दिसंबर को कैबिनेट में आएगा बिल
मध्यप्रदेश में चल रहे हुक्का लाउंज बंद हो सकते हैं। राज्य सरकार 13 दिसंबर को संभावित अगली कैबिनेट बैठक में हुक्का बार बंद करने संबंधी बिल ला रही है। जिसके मंजूर होने के बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लगते ही इस बिल को मध्यप्रदेश में लागू किया जाएगा। जिससे प्रदेश में संचालित हुक्का लाउंज के बंद होने की संभावना बढ़ गई है।
एमपी पांचवां राज्य होगा
मध्यप्रदेश में लगभग 200 से ज्यादा हुक्का बार का संचालन किया जा रहा है। सूत्रों की मानें तो यहां लड़के-लड़कियों और नाबालिगों को नशे में झोंका जा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बाद मध्यप्रदेश पांचवां राज्य होगा जहां हुक्का बाद बंद करने का प्रावधान लागू किया जाएगा। प्रदेश सरकार भी अन्य राज्यों की तरह केन्द्र के सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 में संशोधन करके हुक्का बाल संबंधी बिल जा रही है। बिल के लागू होते ही प्रदेश में संचालित हुक्का बार पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।
अभी हुक्का बार को बंद करने नहीं है प्रावधान
अभी हुक्का बार को बंद करने संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। केवल इन पर पुलिस कार्रवाई करती है तो हुक्का बार के संचालक अदालत से स्टे ले आते हैं। नशे के इस कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में लंबे समय से कवायद की जा रही थी। जिसे अब अमल में लाया जा रहा है। गुजरात-महाराष्ट्र की तरह मध्यप्रदेश भी केन्द्र सरकार के 2003 के एक्ट में सिर्फ संशोधन प्रस्तावित कर रहा है। जिसके चलते इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने की संभावना जताई गई है।
यह मिल सकती है सजा
गुजरात और महाराष्ट्र में हुक्का बार के संचालन पर जहां सजा व जुर्माने का प्रावधान है तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही किया जाता है। अब मध्यप्रदेश हुक्का बार बिल लाने के बाद पांचवां ऐसा राज्य बन जाएगा जहां हुक्का बार का संचालन पाए जाने पर सजा व जुर्माने का प्रावधान रहेगा। अभी गुजरात और महाराष्ट्र में अधिकतम तीन साल की सजा और 10 हजार से 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। मध्यप्रदेश में भी ऐसा ही प्रावधान रहेगा जिसके तहत कम से कम एक वर्ष और अधिकतम तीन साल की जेल होगी। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने हुक्का बार संचालन पर 50 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। जिसे भी मध्यप्रदेश में शामिल किया गया है। बिल मंजूर हो जाने के बाद उक्त प्रावधान लागू हो जाएगा।