New Seat Belt Rule: नितिन गडकरी का एलान, कार की पिछली सीट में बैठने वालों को भी लगानी होगी सीट बेल्ट
New Seat Belt Rule: केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने एलान किया है कि कार के पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा, और पीछे की तरफ सीट बेल्ट ना लगाने पर भी अलार्म बजेगा, इसके लिए कार निर्माता कंपनियों को जरूरी निर्देश दिए जाएंगे।
उद्योगपति सायरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद केंद्र सरकार ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर गंभीर हो गई है. आइंदा से किसी की जान सिर्फ सीट बेल्ट न लगाने से हो जाए इसके लिए परिवहन मंत्रालय नए नियम लाने जा रहा है।
कार निर्माता कंपनियों को देंगे निर्देश
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं अब कार निर्माता कंपनियों को यह निर्देश देने जा रहा हूं की. वह पिछली सीट बेल्ट के लिए भी अपनी गाड़ियों में अलार्म सिस्टम को फिट करें। जिस तरह आगे वाली सीट में बैठने पर जब कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो अलार्म बजता है ठीक वैसे ही अब पीछे वाली सीट में भी सीट बेल्ट ना लगाने पर अलार्म बजेगा।
न लगाने पर चालान कटेगा
नितिन गडकरी ने कहा पिछली सीट में भी सीट बेल्ट लगाने का नियम है, और यह अनिवार्य है. मगर लोग इस नियम का पालन नहीं करते, लेकिन अब ऐसा करने पर फाइन लगेगा। इसका मकसद सिर्फ जुर्माना लेना नहीं है. बल्कि जागरूकता फैलाना है. 2024 तक हमने 50% सड़क हादसों को कम करने का लक्ष्य रखा है.
कार में 6 एयरबैग अनिवार्य
नितिन गडकरी ने इससे पहले गाड़ियों में 6 एयर बैग लगाना अनिवार्य कर दिया है/ फ्रंट और ड्राइविंग सीट में एयरबैग तो होना ही चाहिए साथ ही 8 पैसेंजर वाली गाड़ी में 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए गए हैं.