New Seat Belt Rule: Cyrus Mistry की मौत के बाद सरकार नया Seat Belt नियम लाने वाली है!
New Seat Belt Rule India: उद्योगपति साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की मुंबईअहमदाबाद एक्सप्रेस वे में सड़क हादसे के चलते मौत हो गई. लेकिन उनकी जान बच सकती थी अगर वह ट्रैफिक रूल्स को सीरियसली लेते, कहने का मतलब है कि अगर साइरस मिस्त्री ने सीट बेल्ट लगाई होती तो वह जिन्दा होते। अब इस हादसे के बाद केंद्र सरकार और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय देश में सीट बेल्ट से जुड़ा एक और नया नियम लाने वाली है. ताकि सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या को कम किया जा सके.
सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) जल्द ही सीट बेल्ट वर्निंग अलार्म को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाली क्लिप को पूरी तरह से बैन करने वाली है. यह ऐसा मेकेनिज्म होता है जो सीट बेल्ट के हुक की जगह लग जाता है जिससे कार में सीट बेल्ट ना लगाने पर भी गाड़ी में अलार्म नहीं बजता है.
सीटबेल्ट लगाने का नया नियम
MORTH जल्द ही सीट बेल्ट के होल्डर में लगने वाली क्लिप को बैन कर सकती है, ज़्यादातर लोग गाड़ी चलाते वक़्त सीट बेल्ट के इस्तेमाल से परहेज करते हैं. लेकिन गाड़ी में जब कोई सीटबेल्ट नहीं लगाता है तो अलार्म बजने लगता है. जो सीटबेल्ट लगने के बाद ही बंद होता है. भारत में ऐसी मेकेनिज्म वाली क्लिप मिलती हैं जो सीट बेल्ट वाले होल्डर में हुक की तरह घुस जाती हैं. ऐसे में गाड़ी के सेफ्टी अलार्म सिस्टम को लगता है कि सीट में बैठे हुए लोगों ने सीट बेल्ट लगाई है और अलार्म बजता ही नहीं है. सरकार उसी एंटी सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम पर पूरी तरह बैन लगाने वाली है.
साइरस मिस्त्री की मौत के बाद बदलेंगे ड्राइविंग से जुड़े नियम
बताया गया है कि साइरस मिस्त्री की मौत के बाद सरकार कार ड्राइविंग से जुड़े 4 नियमों में संशोधन करने वाली है.
- सीटबेल्ट के बीप अलार्म सिस्टम स्टॉपर पर बैन
- प्रत्येक कार में 6 एयरबैग का होना अनिवार्य
- मिडल और पीछे वाली सीटों में 3 पॉइंट सीट बेल्ट कम्पल्सरी
- सीट बेल्ट के इस्तेमाल के लिए लोगों को जागरूक करना
नए नियमों को लेकर मंत्रलाय आदेश तैयार कर रहा है जिन्हे जल्द ही पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। इसी के साथ वर्निंग सिस्टम को रोकने वाली डिवाइस पर प्रतिबन्ध लग जाएगा। इसका इस्तेमाल करने वालों पर कानूनी कार्यवाही होगी