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अनूपपुर: सिलाई मशीन की मांग पूरी न होने पर महिला की हत्या, आरोपियों को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा
Anuppur MP News: दहेज में सिलाई मशीन की मांग को पूरा न करने पर आरोपी पति ने अपनी पत्नी की अन्य लोगों की मदद से हत्या कर दी। न्यायालय में दोष सिद्ध होने पर आरोपियों को न्यायाधीश द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास के साथ ही 5-5 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ कर जेल ले गई।
क्या है घटनाक्रम
बताया गया है कि 14 दिसंबर 2014 को आरोपियों ने महिला नीतू की हत्या कर दी थी। महिला की हत्या करने के बाद उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए साक्ष्य को भी मिटाने का प्रयास किया। रामनगर चौकी ने जब मामले की जांच शुरू की तो आरोपियां को हत्या और साक्ष्य छिपाने का दोषी पाया गया। गौरतलब है कि शादी के समय से ही आरोपी दहेज के रूप में नदगी और सिलाई मशीन की मांग को लेकर महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे। इसी कड़ी में आरोपियों ने महिला की हत्या कर दी।
ये हैं आरोपी
म्हिला की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा जिन लोगों को सजा दी गई है उसमें भजनदास पुत्र अकालू 33 वर्ष, अकालू पुत्र जट्टू दास 56 वर्ष, रामकुमारी पत्नी अकालू 48 वर्ष और मदन उर्फ प्यारेदीन 31 वर्ष सभी निवासी बेनी बहरा चौकी रामनगर अनूपपुर शामिल है।