सतना: 15 संकुल प्राचार्यों को नहीं मिलेगा मई माह का वेतन, जिला शिक्षा अधिकारी ने लगाई रोक
सतना. जिला शिक्षा अधिकारी टीपी सिंह ने राज्य शासन को भेजी जाने वाली जानकारी 30 मई तक नही भेजने पर 15 संकुल प्राचार्यों का माह मई पेड जून 2020 का वेतन आहरण एवं भुगतान करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध के निर्देश संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को दिए गए है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार विकासखण्ड सोहावल के अंतर्गत प्राचार्य शाउमावि रैगांव, नागौद अंतर्गत शाउमावि दुरेहा एवं शिवराजपुर, उचेहरा अंतर्गत शाउमावि बालक उचेहरा, शाउमावि इचौल, अमरपाटन अंतर्गत शाउमावि ताला एवं करही, रामनगर अंतर्गत शाउमावि सगौनी एवं बड़ा इटमा, रामपुर बघेलान अंतर्गत शाउमावि कृष्णगढ तथा विकासखण्ड मझगवां अंतर्गत शाउमावि पाथरकछार, खोही, नकैला,शुकवाह एवं गौहानी के संकुल प्राचार्यों का माह मई का वेतन आगामी आदेश तक आहरण एवं भुगतान पर रोक लगाई गई है।
दो प्रभारी प्राचार्यों को वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिसरीवा संभाग के कमिश्नर डा. अशोक कुमार भार्गव ने जिले के दो तत्कालीन प्रभारी प्राचार्यों को दो-दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस जारी किया है। नोटिस शा.उ.मा.वि. मुकुन्दपुर के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य रामनरेश शर्मा तथा शा.उ.मा.वि. मुकुन्दपुर के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य सतीश त्रिपाठी को जारी किया गया है। नोटिस का जवाब 10 दिनों के भीतर नहीं देने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।
जारी नोटिस के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सतना द्वारा व्याख्याता रामनरेश शर्मा की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई थी। तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य सतीश त्रिपाठी ने व्याख्याता रामनरेश शर्मा की रोकी गई वेतन वृद्धि को उनकी सेवा पुस्तिका में दर्ज नहीं कराई।
प्रभारी प्राचार्य द्वारा सहकर्मी साथी को गलत लाभ देने के उद्देश्य से तथ्यों को छुपाकर कूटरचना करते हुए वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की गई। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य के इस कृत्य को घोर कदाचरण मानते हुए उन्हें दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस जारी किया है।