Maihar UltraTech को तीन दिन में जमीन और भवन खाली करने का नोटिस
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मैहर (Maihar) का अल्ट्राटेक सीमेंट (Ultra Tech Cement) प्लांट को नोटिस जारी किया गया।
सतना (Satna) कलेक्टर एवं प्रशासक मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति मैहर जिला सतना द्वारा प्रबंधक अल्ट्राटेक सीमेन्ट सरलानगर मैहर को नोटिस दिया गया है जिसमें कहा गया है कि मेला परिक्षेत्र स्थित निर्मित मंगल निकेतन भवन एवं जमीन तीन दिवस के अंदर खाली करे। पत्र में उल्लेख किया गया है कि मां शारदा देवीजी मेला परिक्षेत्र स्थित आराजी नं. 107/1 के अंशभाग 100 गुणा 200 मीटर धर्ननार्थियों हेतु धर्मशाला का निर्माण कराये जाने हेतु तत्कालीन समय में मैहर सीमेंट को केवल भवन बनाने की अनुमति प्रदान की गई थी। किंतु कंपनी द्वारा भवन सहित भूमि पर कब्जा कर निजी प्रयोजन के लिये उपयोग किया जा रहा है।
बताया गया है कि मां शारदा देवी मंदिर प्रबंध समिति को इस भवन व भूमि से कोई आय नहीं प्राप्त हो रही है और न ही दर्शनार्थियों को सुविधा मिल पा रही है। मैहर सीमेंट द्वारा भवन का निर्माण कराया गया था। वर्तमान में बिना किसी अनुमति अधिकार के अन्य कंपनी अल्ट्राटेक/आप द्वारा मैहर सीमेंट से खरीद लिया गया है। जबकि समस्त अधिकार मात्र मंदिर समिति को है। अल्ट्राटेक सीमेंट को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिता ही नहीं है।
पत्र में कहा गया है कि मां शारदा देवी जी के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ोत्तरी दिन प्रतिदिन हो रही है जिससे दर्शनार्थियों के रुकने एवं रात्रि विश्राम के लिए एवं वाहनों के समुचित पार्किंग के लिये धर्मशाला एवं पार्किंग का निर्माण कराया जाना है।
इस संबंध मंे जरिये कार्यालयीन पत्र क्रमांक 730 दिनांक 2.10.21 एवं 969 दिनांक 22.11.21 को सूचित किया जाकर प्रतिवेदन चाहा गया। इसके संबंध में आपके द्वारा 23.11.21 को प्रस्तुत अभ्यावेदन/प्रतिवेदन असत्य एवं निराधार व समाधानकारक न होने से नस्तीबद्ध/ निरस्त किया गया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि उक्त भूमि/भवन को तीन दिवस के भीतर खाली कर मां शारदा मंदिर भवन को अवगत कराएं।